पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक सरिता वर्मन के नेतृत्व में एसआई अजय शुक्ला, आरक्षक मुकेश सिंह व चालक दिनेश की मदद से दबिश दी गई। घेराबंदी करते हुए अबेर से आरोपी अजय आदिवासी पुत्र मोहन लाल (२५) निवासी अबेर को गिरफ्त में लेकर इसके कब्जे से 320 पाव सादी देशी मदिरा जब्त की गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत कार्रवाई की गई थी।
अबेर गांव की महिलाओं ने कहा कि टीआई मैडम बुधवार को एक समझौते का बहाना बनाकर अजय आदिवासी को घर से उठा ले गई। लेकिन थाने पर लाने के बाद आबकारी अधिनियम की धारा लगाकर गुरुवार को सोशल मीडिया में जानकारी जारी करा दी। जबकि पुलिस ने आपसी समझौते के लिए थाने पर बुलाया था। फिर केस हल्का करने के लिए 6000 हजार रुपए की मांग की गई। पीडि़त गरीब होने के कारण पैसे नहीं दिया तो आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) का केस बनाकर जेल भेज दिया गया। जब ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी हुई तो शनिवार की सुबह थाना घेराव करने पहुंचे। जबकि पुलिस विभाग के जिम्मेदारों ने ग्रामीणों के विरोध की जानकारी मिलने पर थाने की ओर रुख नहीं किया।