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सतना

Postal ballot: डाक मतपत्र की गिनती इस तरह की जाएगी

जानिये किन डाक मत्रों की नहीं होगी गिनती

सतनाMay 22, 2019 / 12:12 am

Ramashankar Sharma

Counting drill before counting

Counting drill before counting

सतना. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतेन्दऱ सिंह ने बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती तय प्रोटोकॉल के तहत ही होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डाक मतपत्र गुलाबी लिफाफा 13 ग के अन्दर 13 क घोषणा एवं 13 ख का लिफाफा आएगा। ईटीपीबीएस के मामले में 13 ग, 13 ख एवं 13 क में बारकोड लगा है, इसे स्कैन किया जायेगा। स्कैन में यदि बार कोड मेल खाता है तो गणना में शामिल होगा अन्यथा डुप्लीकेट के बंडल में रखकर सत्यापन किया जायेगा। अन्य डाक मतपत्र के मामले में बारकोड नहीं होगा। इनमें पहले 13 ग लिफाफा खोला जायेगा। अन्दर 13 क घोषणा एवं 13 ख मतपत्र का लिफाफा होना चाहिए। यदि घोषणा 13 क नहीं है तो 13 ख मतपत्र का लिफाफा अलग कर दिया जाएगा और उसे गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
इनकी नहीं होगी गिनती

मतदाता के वास्तविक हस्ताक्षर प्रारूप 13 क में नहीं है या प्रारूप 13 क घोषणा के सभी कॉलम नहीं भरे गए, मतदाता के हस्ताक्षर नहीं है या घोषणा सत्यापित नहीं है ऐसी घोषणा के साथ मतपत्र का लिफाफा अलग कर दिया जायेगा। इसे खोला नहीं जाएगा न ही गणना में लिया जाएगा। इसके अलावा डाक मतपत्र पर कोई सील या विशिष्ट प्रकार का कोई चिन्ह विहित नहीं है, किसी भी प्रकार का चिन्ह उस अभ्यर्थी को आवंटित स्थान में कहीं भी चिन्ह लगाया गया हो तो उसे विधिमान्य समझा जायेगा।
…तो खारिज हो जाएगा डाक मतपत्र
आगर किसी डाकमत्र में कोई मत दर्ज नहीं है तो खारिज कर दिया जाएगा। एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत अंकित है, जाली मतपत्र है जो वैधानिक रूप से जारी नहीं किया गया है, मतपत्र क्षतिग्रस्त या विकृत है, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे गए डाक मतपत्र यदि कवर बी में वापस न किया गया हो, मतपत्र पर इंगित चिन्ह संदेहास्पद हो गया है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, इसे तब भी खारिज कर दिया जाएगा।
मतगणना केंद्र में पान-तंबाकू प्रतिबंधित

मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। केंद्र में नशीले पदार्थ जैसे पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ जैसे माचिस, लाइटर आदि प्रतिबंधित रहेगा। केवल सीलिंग कार्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ज्वलनशील पदार्थों एवं उपकरणों की अनुमति होगी, जिसे अधिकृत व्यक्ति ही अंदर ला सकेगा। पेयजल की व्यवस्था की मतगणना कक्ष के बाहर रहेगी।
ईवीएम डिस्प्ले एवं डाक मतपत्र की फोटो नहीं
मतगणना परिसर के सभी तरफ वीडियो कैमरा से वीडियोग्राफी भी होगी। ईवीएम डिस्प्ले एवं डाक मतपत्र की फोटो खींचना प्रतिबंधित होगा। परिसर में कोई भी ऐसा अनाधिकृत व्यक्ति जो पासधारी नहीं है प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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