नगर निगम प्रशासन ने करों के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा बकायादार उपभोक्ताओं को कर भुगतान के लिए प्रेरित करने लोक अदालत में संपत्ति, राजस्व तथा जल कर का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। पुरस्कार के विजेता उपभोक्ताओं का फैसला टैक्स जमा करने वालो करदाताओं के बीच लगी ड्रॉ निकालकर किया जाएगा।
हर वर्ग में तीन पुरस्कार
निगम प्रशासन टैक्स वसूली बढ़ाने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने पहली बार करदाताओं के लिए इनाम की घोषणा की है। इनाम के लिए वर्ग बनाए गए हैं। हर वर्ग में तीन- तीन पुरस्कार लगी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएगे। पुरस्कार वितरण की जो योजना बनाई गइ है। इसके अनुसार संपत्तिकर का डिजिटल (क्रेडिट/ डेबिट कार्ड से) भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए तीन पुरस्कार रखे गए हैं।
निगम प्रशासन टैक्स वसूली बढ़ाने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने पहली बार करदाताओं के लिए इनाम की घोषणा की है। इनाम के लिए वर्ग बनाए गए हैं। हर वर्ग में तीन- तीन पुरस्कार लगी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएगे। पुरस्कार वितरण की जो योजना बनाई गइ है। इसके अनुसार संपत्तिकर का डिजिटल (क्रेडिट/ डेबिट कार्ड से) भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए तीन पुरस्कार रखे गए हैं।
तृतीय पुरस्कार के रूप में फ्रिज इनमें प्रथम पुरस्कार के रूप में एक्टिवा स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार एलइडी टीवी तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में फ्रिज दिया जाएगा। इसी प्रकार संपत्तिकर का नगद व चेक से भुगतान करने वाले करदाताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: एलइडी टीवी, फ्रिज तथा होम थिएटर दिया जाएगा।
निगम की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा इसके अलावा राजस्व किराए का डिजिटल भुगतान करने वाले करदाताओं को भी तीन पुरस्कार दिए जाएगे। इनमें होम थिएटर, मिक्सी तथा वाल फैन शामिल है। जिस वार्ड से सर्वाधिक राजस्व जमा होगा उस वार्ड के प्रभारी निरीक्षक एवं पार्षद को भी निगम प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।
अधिभार में 100 फीसदी छूट
8 सितंबर को नगर निगम परिसर में आयोजित नेशनल लोकअदालत में संपत्तिकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को बकाया राशि पर लगने वाले अधिभार पर 25 से 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी। संपत्तिकर शाखा के अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया वह लोक अदालत में राशि जमा कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं।
8 सितंबर को नगर निगम परिसर में आयोजित नेशनल लोकअदालत में संपत्तिकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को बकाया राशि पर लगने वाले अधिभार पर 25 से 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी। संपत्तिकर शाखा के अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया वह लोक अदालत में राशि जमा कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं।