खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीदी प्रक्रिया के संबंध में जारी दिशा निर्देश में कहा कि एपएक्यू गुणवत्ता का गेहूं समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा जिसका मूल्य 1925 रुपये तय किया गया है। किसानों का पंजीयन ई-गिरदावरी के माध्यम से किया जाएगा। किसानों को चेताया कि ई-गिरदावरी से पंजीयन होना है इसलिए किसान अपने रिकार्ड की पुष्टि ई-गिरदावरी से अवश्य करें। अगर कोई अंतर होता है तो इसके लिए समय सीमा में दावा आपत्ति किसान को करनी होगी। किसान पंजीयन को सहज बनाने के लिए इस बार मोबाइल ऐप और वेब ऐप भी लांच किया जाएगा ताकि किसान खुद से अपना पंजीयन कर सकें।
ये संस्थाएं होंगी अपात्र
वे संस्थाएं जिनके दो खरीफ विपणन वर्ष अर्थात 2017-18 व 2018-19 एवं दो रबी विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25 फीसदी से अधिक का अंतर है वे अपात्र होंगी। इस अवधि में अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 1 फीसदी से अधिक होने पर भी संस्था अपात्र होगी। अगर प्रमाणित गंभीर अनियमितता या किसान भुगतान में विलंब हुआ होगा तो भी अपात्र मानी जाएंगी। आफ लाइन मोड पर काम करने व परिवहनकर्ता को बिना तौले स्कंध सौंपने पर भी अपात्रता मानी जाएगी। अपात्र संस्था के ऑपरेटर व केंद्र प्रभारी को किसी अन्य संस्था में नहीं रखा जाएगा।
यह है टाइम लाइन
पंजीयन केन्द्रवार नोडल टीम का गठन – 25 जनवरी
जिला कंट्रोल रूम की स्थापना – 25 जनवरी
पंजीयन केन्द्रों का स्थान चयन व मैपिंग – 22 जनवरी
संस्थाओं का पात्रता परीक्षण – 24 जनवरी
पंजीयन केन्द्रों की व्यवस्थाएं – 27 जनवरी
किसानों का पंजीयन – 1 फरवरी से 28 फरवरी तक