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सतना

इस बार 1926 रुपए क्विंटल मिलेगा का गेहूं का समर्थन मूल्य

1 से 28 फरवरी तक किया जाएगा किसान पंजीयनकलेक्टर को आवश्यक तैयारी करने के दिए गए निर्देश

सतनाJan 20, 2020 / 01:49 am

Ramashankar Sharma

This time wheat support price of 1925 rupees per quintal will be found

This time wheat support price of 1925 rupees per quintal will be found

सतना. शासन स्तर पर गेहूं खरीदी प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है। कलेक्टर को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं की कीमत 1925 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। किसान पंजीयन ई-गिरदावरी के सत्यापित भू-अभिलेख डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा।
ई-गिरदावरी से होगा किसान पंजीयन
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीदी प्रक्रिया के संबंध में जारी दिशा निर्देश में कहा कि एपएक्यू गुणवत्ता का गेहूं समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा जिसका मूल्य 1925 रुपये तय किया गया है। किसानों का पंजीयन ई-गिरदावरी के माध्यम से किया जाएगा। किसानों को चेताया कि ई-गिरदावरी से पंजीयन होना है इसलिए किसान अपने रिकार्ड की पुष्टि ई-गिरदावरी से अवश्य करें। अगर कोई अंतर होता है तो इसके लिए समय सीमा में दावा आपत्ति किसान को करनी होगी। किसान पंजीयन को सहज बनाने के लिए इस बार मोबाइल ऐप और वेब ऐप भी लांच किया जाएगा ताकि किसान खुद से अपना पंजीयन कर सकें।
प्रात: 10 बजे से शुरू हो जाएगा पंजीयन

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसान पंजीयन 1 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। केंद्रों पर पंजीयन प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में पंजीयन किया जाएगा। एमपी किसान ऐप, ई-उपार्जन मोबाइल ऐप, ई-उपार्जन पोर्टल के पब्लिक डोमेन सहित रबी उपार्जन करने वाली पात्र संस्थाओं के मुख्यालय पर भी पंजीयन सुविधा उपलब्ध रहेगी। पंजीयन केन्द्र लॉग-इन से भूस्वामी सिकमी किसान एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जा सकेगा। अर्थात इनका पंजीयन सिर्फ पंजीयन केंद्रों पर ही होगा।
ये संस्थाएं होंगी अपात्र
वे संस्थाएं जिनके दो खरीफ विपणन वर्ष अर्थात 2017-18 व 2018-19 एवं दो रबी विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25 फीसदी से अधिक का अंतर है वे अपात्र होंगी। इस अवधि में अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 1 फीसदी से अधिक होने पर भी संस्था अपात्र होगी। अगर प्रमाणित गंभीर अनियमितता या किसान भुगतान में विलंब हुआ होगा तो भी अपात्र मानी जाएंगी। आफ लाइन मोड पर काम करने व परिवहनकर्ता को बिना तौले स्कंध सौंपने पर भी अपात्रता मानी जाएगी। अपात्र संस्था के ऑपरेटर व केंद्र प्रभारी को किसी अन्य संस्था में नहीं रखा जाएगा।
सभी किसानों को पंजीयन अनिवार्य

गेहूं खरीदी के लिए नए-पुराने सभी किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ताकि किसान पंजीयन पर्ची के आधार पर ही उपार्जन किया जा सकेगा। किसान को पंजीयन के लिए नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी, मोबाइन नंबर व विक्रय तिथियों के तीन विकल्प देने होंगे। सिकमी काश्तकार और वन पट्टाधारी को दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। किसान को उपज विक्रय करने के वक्त आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी, समग्र आईडी, वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति तथा सिकमी किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
यह है टाइम लाइन
जिला उपार्जन समिति का गठन – 20 जनवरी
पंजीयन केन्द्रवार नोडल टीम का गठन – 25 जनवरी
जिला कंट्रोल रूम की स्थापना – 25 जनवरी
पंजीयन केन्द्रों का स्थान चयन व मैपिंग – 22 जनवरी
संस्थाओं का पात्रता परीक्षण – 24 जनवरी
पंजीयन केन्द्रों की व्यवस्थाएं – 27 जनवरी
किसानों का पंजीयन – 1 फरवरी से 28 फरवरी तक

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