अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, राजा बाई ने जसो कैम्प लोहादर में शिकायत दर्ज कराई कि २ अगस्त २००७ शाम ४:३० बजे को वह अपने घर के सामने बैठी हुई थी। रोड के कि नारे, घर के सामने उसकी देवरानी रेखा कुशवाहा और चचेरी बहन बिट्ठी भी बैठी हुई थी। तभी बस क्रमांक एमपी १९ डी/३२५५ दुरेहा की ओर से आ रही थी। जिसके चालक राकेश पाण्डेय ने लापरवाही से बस चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी। जिससे दोनों की बस में दबकर मौत हो गई।
न्यायालय ने सुनाई सजा
देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना जसो ने अभियुक्त के खिलाफ ३०४ ए के तहत अपराध क्रमांक ९३/०६ पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना आरंभ की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय ने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ राकेश पाण्डेय पिता राजकुमार पाण्डेय उम्र ३६ वर्ष निवासी ग्राम दुरेहा थाना जसो, सतना को भादवि की धारा ३०४ ए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने सुनाई सजा
देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना जसो ने अभियुक्त के खिलाफ ३०४ ए के तहत अपराध क्रमांक ९३/०६ पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना आरंभ की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय ने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ राकेश पाण्डेय पिता राजकुमार पाण्डेय उम्र ३६ वर्ष निवासी ग्राम दुरेहा थाना जसो, सतना को भादवि की धारा ३०४ ए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।