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सवाई माधोपुर

हत्या के प्रयास के चार दोषियों को पांच वर्ष की सजा

-अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने साढ़े 13 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दण्डित

सवाई माधोपुरDec 11, 2023 / 07:10 pm

Subhash Mishra

हत्या के प्रयास के चार दोषियों को पांच वर्ष की सजा

हत्या के प्रयास के चार दोषियों को पांच वर्ष की सजा

सवाईमाधोपुरण् अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने सोमवार को हत्या के प्रयास के चार दोषियों को दोष सिद्ध मानकर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं साढ़े तेरह हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दोषी हेमराज उर्फ हंसराज पुत्र मोतीलालए मुखराज व महेश पुत्र हेमराज उर्फ हंसराजए जशोदा पत्नी हेमराज उर्फ हंसराज निवासी मनराजपुरा रवांजना डूंगर धारा 307 में 5 वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का जुर्मानाए 325 में 3 वर्ष का कारावासए ढाई हजार रुपए का जुर्मानाए 323 में 6 माह का कारावासए पांच सौ रुपए का जुर्मानाए 341 में एक माह का कारावास व पांच सौ रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस साबित करने के लिए 19 गवाह व 23 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए गए।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि 27 अप्रेल 2020 को पीडि़त भंवरलाल पुत्र नारायण माली निवासी मानराजपुरा ने रवांजना डूंगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह खेत पर बने मकान में बैठा था। इतमें ही आरोपी दूसरे के ट्रैक्टर में गिट्टी व बजरी लेकर आए। जबरन मेरे घर के पास खाली करने लगे। उनके हाथों में कुल्हाड़ी लाठी आदि थे। विरोध करने पर आरोपियों ने पीडि़त पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चीखने की आवाज सुनकर श्योदास पुत्र नारायणए हेमा पत्नी श्योदासए सुनिता पत्नी रामजीलाल बचाने आए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इससे सभी घायल हो गए। बाद में वे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।
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जानलेवा हमले के दो दोषियों को 3 वर्ष का कारावास
सवाईमाधोपुरण् अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने सोमवार को जानलेवा हमले के दो दोषियों को दोष सिद्ध मानकर तीन वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं साढ़े सात हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दोषी रामकेश पुत्र गोपी तथा मनराज पुत्र कानजी कीर को धारा 308 में 3 वर्ष का कारावासए 5 हजार रुपए का जुर्मानाए 324 में 3 वर्ष का कारावस एक हजार रुपए का जुर्मानाए 336 में 6 माह की सजाए 5 सौ रुपए जुर्मानाए 323 में 6 माह की सजाए 5 सौ रुपए जुर्माना तथा 341 में एक माह की सजा तथा 5 सौ रुपब्के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाह व 15 दस्तावेज प्रर्दशित किए गए।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पीडि़त हरकेश पुत्र रतनलाल कीर निवासी कीरों की ढाणी पढ़ाना ने सूरवाल थाने में 24 अगस्त 2019 को पर्चा बयान के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 23 अगस्त रात करीब आठ बजे वह तथा छोट्या पुत्र हजारी कीर व अन्य कई लोग दिलखुश की चाय की दुकान पर टीवी देख रहे थे। अचानक ही आरोपी रामकेश व मनराज शराब पीकर आए। आते ही कहने लगे की हमारा टै्रक्टर बजरी में चलेगा। कल बजरी भरने से किसने मना किया था।इस पर पीडि़त ने कहा के गांव से कोई बजरी नहीं भरोगे। इस पर आरोपी रामकेश ने कुल्हाड़ी से सिर में मार दी। बचाने आए छोट्या पर भी हमला कर दिया। मनराज ने हम दोनों के पैरों पर ट्रैक्टर चढा दिया।
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प्राणघातक हमले के पांच दोषियों को तीन तीन साल का कारावास
साढ़े तेरह हजार रुपए के अर्थ दण्ड से किया दण्डित
सवाईमाधोपुरण्अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने सोमवार को प्राणघातक हमले के पांच दोषियों को दोष सिद्ध मानकर तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साढ़े तेरह हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दोषी रामकेश पुत्र हजारीए रंगा पुत्र नारायण ए मीठालाल पुत्र परसराम ए छोट्या पुत्र हजारी ए हेमराज पुत्र केसरा कीर निवासी कीरों की ढाणी पढ़ाना को धारा 308 में 3 वर्ष की सजाए 5 हजार रुपए का जुर्मानाए 324 में 3 वर्ष की सजाए एक हजार रुपए का जुर्मानाए 325 में 3 वर्ष की सजाए 5 हजार रुपए का जुर्मानाए 336 में 6 माह की सजाए 5 सौ रुपए का जुर्मानाए 323 में 6 माह की सजा 5 सौ रूपए जुमर्नाए 341 में एक माह की सजाए 5 सौ रुपए जुर्माना तथा 148 में 3 वर्ष की सजा तथा एक माह के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाहए 10 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किए।
यह था मामला
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि इस संबंध में 24 अगस्त 2019 को पीडि़त रामकेश पुत्र गोपी कीर निवासी कीरों की ढाणी पढ़ाना ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह 23 अगस्त को रात करीब आठ बजे घर पर खाना खा रहा था। इस दौरान अचानक घर पर आरोपी रतन पुत्र नारायणए फैमू पुत्र नारायणए मीठालाल पुत्र परसरामए रंगा पुत्र नारायणए केसरा पुत्र कल्याणए मुकेश पुत्र केसराए माध्या पुत्र केसराए जगराम पुत्र धन्नाए बुधराम पुत्र धन्नाए छोट्या पुत्र हजारीए हरकेश पुत्र रतनए कैलाश पुत्र रंगा हाथों में लाठी कुल्हाड़ीए लेकर आए। उन्होंने आते ही जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। बचाव करने आई भाभी कजोड़ी के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चिल्लाने पर सभी आरोपियों ने घर के बाहर जाकर मकान पर पथराव कर दिया। पथराव में खुशीराम पुत्र कानजी सहित अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर भागकर जान बचाई।

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