अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि इस संबंध में 24 अगस्त 2019 को पीडि़त रामकेश पुत्र गोपी कीर निवासी कीरों की ढाणी पढ़ाना ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह 23 अगस्त को रात करीब आठ बजे घर पर खाना खा रहा था। इस दौरान अचानक घर पर आरोपी रतन पुत्र नारायणए फैमू पुत्र नारायणए मीठालाल पुत्र परसरामए रंगा पुत्र नारायणए केसरा पुत्र कल्याणए मुकेश पुत्र केसराए माध्या पुत्र केसराए जगराम पुत्र धन्नाए बुधराम पुत्र धन्नाए छोट्या पुत्र हजारीए हरकेश पुत्र रतनए कैलाश पुत्र रंगा हाथों में लाठी कुल्हाड़ीए लेकर आए। उन्होंने आते ही जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। बचाव करने आई भाभी कजोड़ी के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चिल्लाने पर सभी आरोपियों ने घर के बाहर जाकर मकान पर पथराव कर दिया। पथराव में खुशीराम पुत्र कानजी सहित अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर भागकर जान बचाई।