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सीहोर

पीडीएस दुकान प्रबंधक और सेल्समैन के खिलाफ एफआइआर

राजस्व, खाद्य और सहकारिता अमले की जांच में उजागर फर्जीवाड़ा

सीहोरJan 23, 2022 / 04:36 pm

Kuldeep Saraswat

पीडीएस दुकान प्रबंधक और सेल्समैन के खिलाफ एफआइआर

पीडीएस दुकान प्रबंधक और सेल्समैन के खिलाफ एफआइआर

सीहोर. आष्टा के बेदाखेड़ी शासकीय उचित मूल्य (सोसायटी) में गरीबों को वितरण करने वाले खाद्यान्न में भ्रष्टाचार करने का मामला जांच के बाद थाने तक पहुंच गया है। आष्टा थाना पुलिस ने खाद्य विभाग की कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी रेशमा भांबोर की शिकायत पर सोसायटी प्रबंधक, सेल्समैन, सहायक सेल्समैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया है। पुलिस अब अपने स्तर से इसकी जांच कर कार्रवाई करेगी।

जानकारी के अनुसार बेदाखेड़ी सोसायटी में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर 18 जनवरी को नायब तहसीलदार अतुल शर्मा, नायब तहसीलदार अंकिता वाजपेयी, सहकारिता निरीक्षक आरके रायचूर और कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी रेशमा भांबोर जांच करने पहुंचे थे। जांच के दौरान राशन दुकान सेल्समैन सुरेश कुमार झाला गायब थे। अफसरों को जांच में जिस तरह का गड़बड़झाला सामने आया उसे देख दंग रह गए थे। इसम मामले में मौके पर मौजूद सोसायटी प्रबंधक जगदीश शर्मा और सहायक सेल्समैन महेंंद्र मेवाड़ा से पूछताछ की तो बगुले झांकने लगे थे।

जांच में यह मिली थी कमी
जांच में सोसायटी में शिकायत व सुझाव पुस्तिक उपलब्ध नहीं थी और वितरण की जा रही खाद्य सामग्री के सील्ड सैंपल रखे हुए भी नहीं मिले थे। भाव स्टॉक सूची भरा हुआ नहीं मिला और न ही सेल्समैन ने हितग्राहियों को पीओएस मशीन से कोई प्रिंटेड रसीद दी थी। यह तक ही नहीं प्र्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला खाद्यान्न दिसंबर महीने का उपभोक्ता को बांटा ही नहीं गया था। स्टॉक का पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक से मिलान किया तो गेूहं २२.७० क्विंटल अधिक, नमक ४.१९ क्विंटल अधिक, शक्कर ३२ किलो कम, केरोसीन ३७६ लीटर कम मिला था। इसके अलावा अन्य अनियिमितता और गड़बड़ी मिलीथी, जिसे सोसायटी प्रबधंक जगदीश पिता भंवरलाल शर्मा, सेल्समैन सुरेश कुमार पिता मांगीलाल झाला, सहायक सेल्समैन महेंद्र पिता देवकरण मेवाड़ा ने मिलकर अंजाम दिया। इस मामले में सेल्समैन सुरेश झाला को उसी दिन पद से हटा दिया था। वहीं, प्रतिवेदन बनाकर एसडीएम विजय कुमार मंडलोई को सौंपा था।

पुलिस ने तीन धारा में किया है प्रकरण दर्ज
गुरुवार रात पुलिस ने प्रबंधक जगदीश शर्मा, सेल्समैन सुरेश झाला और सहायक सेल्समैन महेंद्र मेवाड़ा के खिलाफ भादवि 409, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा हैकि अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इधर, शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने जसमत राशन दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सोसायटी पर स्टॉक सहित अनियिमित्ता मिली है। इसका प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।प्रतिवेदन एसडीएम को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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