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सिवनी

जब पुलिस ने करा दिया विवाह, जानिए फिर क्या हुआ…

दो परिवार बिखरने से बच गए।

सिवनीSep 04, 2018 / 12:09 pm

mahendra baghel

vivah

vivah muhurt

सिवनी. पुलिस हमेशा से वर्दी ही नहीं हमदर्दी के उद्देश्य के साथ काम करती है। गत दिवस डूंडासिवनी थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के प्रयासों से दो परिवार बिखरने से बच गए। बताया जाता है कि पिछले लगभग एक साल से उक्त युवती और युवक निकाह करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे थे। बाद में गांव में हुई बैठक में युवक के परिजनों ने निकाह करने से मना कर दिया। तब पीडि़त युवती अपने परिजनों के साथ थाना पहुंचे और अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी पंचेश्वर को दिया। पुलिस ने युवक के परिजनों को बुलवाया और समझाईश दिया कि यदि युवक-युवती का विवाह नहीं होता तो दोनों परिवार बिखर जाएगे और परिवार के लोग परेशान होंगे उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों से भी दोनों का निकाह कराए जाने की बात कहा। जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग राजी हो गए और दोनो का विवाह संपन्न हुआ।

चोरी की योजना बनाते चार गिरफ्तार
सिवनी. पुलिस ने थाना लखनादौन अंतर्गत आने वाले ग्राम गोसांई खमरिया में भजिया रोड में 4 लोगों को चोरी की योजना बनाते संदिग्ध हालत में पकड़ा। जिनके पास एक मोटर साईकिल बरामद की गई।
टीआई एमडी नागोतिया ने बताया कि सूचना पर मौका स्थल पर पहुंची जहां चार संदिग्ध अवस्था में हरवंष, निवासी ग्वारी थाना धनौरा, मोनू निवासी नैनपुर, राजकुमार निवासी घटेरी थाना नैनपुर जिला मण्डला एवं विकास निवासी नैनपुर हाल मुकाम ब्रीज के पास मण्डीदीप जिला रायसेन के होना बताया। पूछ ताछ पर हरवंष के पास से चाकू नकला। सभी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

बैंक रिकवरी और मोटर दुर्घटना के प्रकरण भी लोक अदालत में
सिवनी. सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिले में लोक अदालत को लेकर 21 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इसमें शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी प्रकरण, अशमनीय मामलों को छोड़कर, सेवा मामले, जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित हैं। राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिलेवासियों से कहा है कि वे 8 सितम्बर को आयोजित लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ लें।

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