ननद और ससुर ने पकड़ा, सास ने लगाई आग
शाहडोल•Sep 03, 2020 / 10:11 pm•
amaresh singh
प्रताडि़त कर बहू की हत्या करने वाले सास-ससुर को नहीं मिली जमानत
शहडोल। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रताडि़त कर बहू की हत्या करने वाले सास-ससुर का जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। संभागीय जनसपंर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार 15 जून को सूचनाकर्ता ने थाना पपौंध में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की की शादी कुआ में दो साल पहले हुई थी। 15 जून को लड़की के ससूराल गया तो वह मृत हालत में मिली। रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। जांच में यह मिला कि 8 जून को उसकी ननद ने बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद ससुर एवं ननद ने मृतिका को पकड़ लिया तथा सास ने आग लगा दिया। इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी ससुर शम्भू कोल एवं सास गुड्डी बाई निवासी चितरासी ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत यााचिका का विरोध अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी बसंत कुमार जैन ने किया।