ढाबे से लिए थे नमूने कलान क्षेत्र के गांव रफियाबाद के रहने वाले अमित गुप्ता बदायूं रोड स्थित नौगवां ईँट भट्ठा के पास ढाबा चलाते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 25 फरवरी, 2017 को ढाबा पर छापा मारा। ढाबे से तारक ब्रांड रिफाइंड नमक के नमूने लिए। एक किलो पैकेट वाले चार पैकेट्स से नमूने लिए गए। नमक के इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि जांच में नमक अधोमानक पाया गया। इस पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेन्द्र कुमार शर्मा ने राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय सुनाया।
किस पर कितना जुर्माना नमक निर्माता कंपनी अरिहंत साल्ट प्रोडक्शंस कार्यालय 117, पद्मावती कॉलोनी, लेन नम्बर 6, जयपुर (राजस्थान) पर तीन लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। ढाबा संचालक अमित गुप्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह से दोनों पर 3.75 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। अपर जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी जुर्माना की राशि राजकीय कोषागार में जमा करें या उच्च न्यायालय में अपील के दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसके लिए एक माह का समय दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेल भी भेजा जा सकता है।
जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ इससे पूर्व प्रतिवादियों ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन इसके पक्ष में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने तर्क में कहा कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। अधोमानक नमक बेचकर जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तर्क को सही मानते हुए जुर्माना लगाया गया।