चीज़ का सैंपन हुआ फेल
दरअसल शाहजहांपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मई 2015 में डोमिनोज पिज्जा में इस्तेमाल होने वाले चीज़ का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला में चीज़ का नमूना दिये गये स्टैण्डर्स से बेहद कम पाया गया। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में डोमिनोज पिज्जा के खिलाफ मई 2016 में मुकदमा दर्ज कराया। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जितेंद्र शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चीज़ निर्माता, चीज़ सप्लायर और डोमिनोज पिज्जा विक्रेता के खिलाफ नौ लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने नेस्ले कम्पनी की मैगी पर भी 58 लाख का जुर्माना किया था।
अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार इस मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद डोमिनोज पिज्जा के विक्रेता सुरेश उपाध्याय पुत्र ईश्वर नारायण उपाध्याय निवासी संजय गांधी नगर बालू अड्डा थाना हजरतगंज लखनऊ पर 50000 रुपए, लाइसेंस धारक जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड अभिषेक सेठ पुत्र स्वर्गीय श्याम किशोर सेठ निवासी कैंट रोड थाना कैसरबाग लखनऊ पर 400000 रुपए तथा निर्माता स्क्राइब डायनामिक्स डेरी लिमिटेड एमआईडीसी रोड बारामती पुणे महाराष्ट्र पर 500000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद कंपनी के कर्मचारियों हड़कंप मच हुआ है।