इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर, नर्स अथवा किसी भी अन्य अधिकारी को अपने कार्य के निर्वहन में किसी भी प्रकार का अवरोध या हस्तक्षेप होने की स्थिति में न्यायिक संज्ञान लिया जाएगा।
कोर्ट ने सुरक्षा के विषय पर कहा है कि सभी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स तथा सैंपल कलेक्शन एजेंट्स की सुरक्षा की व्यवस्था जिला पुलिस की होगी, जिला प्रशासन भी हर संभव प्रकार से उनकी रक्षा करेगा।
कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पीपीई किट का पर्याप्त मात्रा में संधारण किया जाएगा, जिससे कि न सिर्फ महानगर, बल्कि समस्त टियर 2 व टियर 3 शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा पीपीई किट के निर्यात पर भी नियंत्रण रखा जाएगा।