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शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा पर पद के दुरुपयोग का आरोप, कोर्ट से मिला नोटिस

महिला प्रिंसिपल को बार बार एपीओ करने के मामले में ट्रिब्युनल नेे एपीओ के आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं।

सीकरDec 18, 2019 / 11:23 am

Vinod Chauhan

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा पर पद के दुरुपयोग का आरोप, कोर्ट से मिला नोटिस

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा पर पद के दुरुपयोग का आरोप, कोर्ट से मिला नोटिस

सीकर. महिला प्रिंसिपल को बार बार एपीओ करने के मामले में ट्रिब्युनल नेे एपीओ के आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं। प्रिंसिपल सुरेश कुमारी यादव ने एडवोकेट संजय महला के जरिए अपील दायर की थी। आरोप था कि वह अक्टूबर माह में पिपराली स्थित स्कूल में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत थी। उसी स्कूल में कार्यरत एक अध्यापक नन्दलाल जो रिश्ते में शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के ससुराल पक्ष में है व एक अन्य अध्यापक को स्कूल में अनियमित उपस्थिति और गलत आचरण को लेकर आपत्ति की थी। जिसके चलते प्रिंसिपल को पहले 18 अक्टूबर को निदेशालय के लिए एपीओ किया। जहां ज्वाइन करने पर उसका पदस्थापन नागौर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालास कर दिया। 8 नवम्बर को नव पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर लिया। लेकिन, 13 नवम्बर को फिर से निदेशालय के लिए एपीओ कर दिया। हाइकोर्ट के निर्देश से ट्रिब्यूनल ने अपिलार्थी की अपील की शीघ्र सुनवाई की। बहस में एडवोकेट संजय महला ने दलील दी कि पीडि़ता के सम्बंध में पारित एपीओ आदेश सक्षम अधिकारी की ओर से पारित नहीं है। पीडि़ता की सेवानिवृति में 21 माह बाकी है। आरोप लगाया कि शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने रिश्तेदार की वजह से राजनीतिक दुर्भावना से एपीओ का आदेश करवाया।
पद का दुरूपयोग करने का लगा आरोप

बहस में यह भी कहा गया कि शिक्षा राज्यमंत्री व निदेशक अपने पद का सरासर दुरुपयोग कर बार बार एपीओ आदेश जारी कर प्रताडि़त कर रहे हैं। मामले की सुनवाई कर रही ट्रिब्यूनल ने अपील में उठाए गए बिंदुओं, तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए निदेशक बीकानेर व शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में आगामी सुनवाई 6 फरवरी 2020 नियत की है।
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