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ऐतिहासिक स्मारकों से थाने हटाने के हरियाणा सरकार को आदेश

हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित घोषित करने की मांग की थी...

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(सिरसा): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को प्रदेश के कई ऐतिहासिक स्मारकों में चल रहे पुलिस थानों को हटाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के बल्लभगढ़, सफीदों और सिरसा जिले के रानियां में ऐतिहासिक स्मारक स्मारकों में थाने चल रहे हैं।

कोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार स्मारकों में चलाए जा रहे थाना हटाना सुनिश्चित करे, ताकि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सके। इसके लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 11 फरवरी तक का समय दिया है। हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित घोषित करने की मांग की थी।


याचिका में की गई यह मांग

याचिका में मांग की गई थी कि हरियाणा की संस्कृति और देश की अमूल्य संपदा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उचित निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही इनकी सही स्थिति बनाए रखने और रखरखाव के लिए संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए। संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए यहां से थाने हटाने होंगे।