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छह साल पहले सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब मृतक के वारिसान को देने होंगे दस लाख रुपए

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श्री गंगानगरAug 01, 2018 / 09:06 pm

vikas meel

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मृतक के वारिसान को देने होंगे दस लाख रुपए

श्रीकरणपुर.

मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने बुधवार को दिए एक निर्णय में सड़क हादसे में मृतक के वारिसों को करीब दस लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसके साथ दावा पेश करने की तिथि से लेकर भुगतान करने तक का छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। करीब छह साल पुराना यह मामला पदमपुर तहसील के गांव तामकोट का है।

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यह है मामला
अधिवक्ता रमेशचंद्र गुप्ता ने बताया कि 11 नवंबर 2012 को तामकोट निवासी लखविंद्र सिंह (24) मोटरसाइकिल पर पदमपुर से गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान गांव 36 आरबी के निकट सामने से गुणे से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई। इससे मोटरसाइकिल चालक लखविंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक गांव 10 टीके निवासी सोनू सिंह पर लापरवाही व तेजी से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ।

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वहीं, मुआवजे के लिए मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में भी याचिका लगाई गई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे विजयसिंह सिंवर ने मृतक के वारिसों को 9 लाख 77 हजार दो सौ रुपए देने के आदेश दिए। इसके अलावा दावा लगाने की तारीख से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। अधिवक्ता ने बताया कि ट्रैक्टर का बीमा नहीं होने से प्रतिकर व ब्याज की राशि टै्रक्टर के मालिक रायसिंहनगर के गांव 59 आरबी निवासी रमेश नायक व चालक सोनू सिंह को देनी होगी।

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