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श्री गंगानगर

सादुलशहर में झूठे तथ्य देने पर उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

Petition filed against the candidate in court for giving false facts in Sadulshahar- अनूपगढ़ में सरकारी कर्मचारी के पिता उम्मीदवार होने पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप

श्री गंगानगरDec 04, 2020 / 11:23 pm

surender ojha

सादुलशहर में झूठे तथ्य देने पर उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

सादुलशहर में झूठे तथ्य देने पर उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

श्रीगंगानगर. जिले की आठ नगर पालिका में दो प्रत्याशियों पर आपत्तियां आई है। सादुलशहर के वार्ड ग्यारह में एक प्रत्याशी पर झूठे तथ्य का शपथ पत्र देकर गुमराह करने पर उसका पर्चा खारिज करने के लिए शिकायकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की है।
वहीं अनूपगढ़ एसडीएम ऑफिस के एक बाबू पर उसके पिता उम्मीदवार होने पर उसे अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर अब जिला प्रशासन में खलबली मच गई है।
अनूपगढ़ नगर पालिका में वार्ड तीन से एक प्रत्याशी के सिम्बल आवंटन में फेरबदल करने के मामले में जिला प्रशासन ने अनूपगढ़ एसडीएम से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

वार्ड तीन में एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा था लेकिन सिम्बल उसे न देकर अन्य को आवंटित कर दिया। यहां तक कि रिटर्नरिग अधिकारी कार्यालय से इस संबंध में सोशल मीडिया पर सिम्बल आवंटन संबंधित जानकारी भी वायरल कर दी गई।
संबंधित प्रत्याशी ने यह भी आरोप लगाया कि उपखंड अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के पिता एक राजनीतिक दल से टिकट लेकर चुनाव भी लड़ रहे है, अपने पिता को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्ेश्य से यह सिम्बल आवंटन गलत किया गया। इसकी शिकायत संबंधित प्रत्याशी के परिजनों ने चुनाव आयोग को ई मेल से की।
चुनाव आयोग ने इस संबंध में फीडबैक मांगा तो उपनिर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन डा.ग़ुंजन सोनी ने इस पर अनूपगढ़ एसडीएम से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

इधर, सादुलशहर नगर पालिका के वार्ड ११ में एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराने के लिए कोर्ट की शरण ली गई है। यहां सैशन कोर्ट में सादुलशहर वार्ड ग्यारह निवासी शशि पत्नी सत्यनारायण अग्रवाल ने इसी वार्ड में चुनाव लड़ रही मधु पत्नी राजेन्द्र कुमार जांगिड़ और रिटर्निग अधिकारी सादुलशहर के खिलाफ याचिका दायर की है।
अधिवक्ता जितेन्द्र पराशर ने बताया कि इस याचिका में शशि ने आरोप लगाया है कि मधु ने बैंक से तरेपन हजार रुपए का ऋण ले रखा है लेकिन पर्चा दाखिल करने के दौरान कोई भी कर्जा नहीं होने का हवाला दिया गया है।
यहां तक कि रिटर्निग अधिकारी की ओर से मांगी गई आपत्ति के दौरान इस कर्जे के बारे में शिकायत की थी लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। इस पर सैशन जज ने इस याचिका को एसीजेएम कोर्ट सादुलशहर में अंतरित कर दी है। वहां कोर्ट में सुनवाई अब शनिवार को होगी।

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