scriptSriGanganagar नशे की दवाईयों के तस्कर को दस साल कठोर कारावास | Ten years rigorous imprisonment for drug smugglers | Patrika News
श्री गंगानगर

SriGanganagar नशे की दवाईयों के तस्कर को दस साल कठोर कारावास

Ten years rigorous imprisonment for drug smugglers- दो लाख रुपए जुर्माना भी लगा, सात साल से जेल में है तस्कर

श्री गंगानगरSep 14, 2022 / 06:45 pm

surender ojha

SriGanganagar नशे की दवाईयों के तस्कर को दस साल कठोर कारावास

SriGanganagar नशे की दवाईयों के तस्कर को दस साल कठोर कारावास

श्रीगंगानगर। नशीली दवाईयों की तस्करी में एक जने को अदालत ने दस साल कठोर कारावास व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी को अ भियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह निर्णय बुधवार को यहां एनडीपीएस एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट के वि शिष्ट न्यायाधीश अशोक कुमार टाक ने सुनाया।
वि शिष्ट लोक अ भियोजक अजय बलाना ने बताया कि 2 अक्टूबर 2015 को पुरानी आबादी के तत्कालीन एसएचओ वेदप्रकाश ने गश्त के दौरान जिला आयुर्वेदिक औषधालय के पास सड़क पर एक व्य क्ति ने सिर पर सफेद रंग के कट्टे को उठाकर ले जा रहा था, इस व्य क्ति पर शक हुआ तो रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया तो वह कट्टा छो़ड़कर भागने लगा। पुलिस दल ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। इसकी पहचान पुरानी आबादी वार्ड 11 गांधी बस्ती निवासी मोहम्मद इस्माइल पुत्र मोहम्मद याकूब के रूप में हुई। उसके इस कट्टे से पुलिस ने नशीली दवाईयों की खेप बरामद की। इसमें अल्प्राजोलम की 2200 टेबलेट जिसका वजन 268.62 ग्राम, 200 शी शियां कोडिन की जिसका वजन एक किलोग्राम, रेक्सकॉफ की 200 शी शियां को जब्त कर एनडीपीएक्स एक्ट में आरोपी मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया। इस आरोपी की पूछताछ में एक और सहयोगी का नाम लिया। इस संबंध में पुलिस ने पुरानी आबादी वार्ड एक देवनगर निवासी अमृतलाल उर्फ बड़ेलाल पुत्र शियम्बर लाल गुप्ता को उसकी श्रीकरणपुर रोड पर िस्थत दुकान से नशे की 120 टेबलेट बरामद कर गिरफ्तार किया।
अदालत में पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी मोहम्मद इस्माइल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-21 और धारा 8-22 में दस-दस साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी इस्माइल गिरफ्तारी से लेकर अब तक न्यायिक अ भिरक्षा में है। वहीं आरोपी अमृतलाल उर्फ बड़ेलाल को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभदेते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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