Video: दो दर्जन होटलों में एक भी फायर ऑडिट का मापदंड नहीं कर रहा पूर्ण इस प्रतियोगिता में अनूपगढ़ ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान डॉ. प्रताप ने विद्यार्थियों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकार दी। एसडीएम मनमोहन मीणा ने बताया कि नाबालिग बच्चों को तम्बाकू बेचने पर किशोर न्याय अधीनियम 2015 की धारा 77 के तहत 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। एसडीएम ने बताया कि दुकानदार दुकान पर तम्बाकू सामने रखकर या दुकान के उपर लटकार नहीं रख सकता है।
पंजाब-दिल्ली व राजस्थान के 15 माह में भ्रूण जांच करने वाले 33 गिरफ्तार उन्होंने बताया कि पान मसाला बेचने वाली दुकानों पर बिस्कुट, चिप्स सहित कोई भी खाद्य सामान नहीं रख सकता। उन्होंने बताया कि तम्बाकू उत्पाद जैसे खैनी, गुटका, सिगरेट,बीड़ी, निकाटीन गुटका सहित अन्य गुटकों को बेचने का अलग से लाईसेंस लेना होगा। बिना लाईंसेस के तम्बाकू उत्पादों का भंडारण, विपणन व वितरण भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही में सजा का प्रावधान है।इस अवसर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।