रोस्टर प्रणाली पर होगी उपस्थिति लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आदेशों में स्पष्ट किया है कि इन कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, शिक्षा, विधि, सांख्यिकी,आईटी व लेखा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारियों को छोडकऱ शेष समस्त अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल संख्या का अधिकतम एक तिहाई तक ही कार्यालय में आएंगे और शेष अपने घर से कार्य संपादित करेंगे। कार्यालय अध्यक्ष को इनकी रोस्टर के आधार पर उपस्थिति के आदेश जारी करने होंगे। सभी कार्मिकों को आवागमन में सुविधा के लिए कार्यालय का पहचान पत्र मान्य होगा। अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी।
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बंद निदेशक ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास, आर के भवन पूर्णत बंद रहेंगे तथा इन संस्थानों में कार्यरत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेंगे और कोरोना के संबंध में ड्यूटी लगाई जाने पर प्रशासन के आदेशों की पालना करेंगे। सीमित स्टाफ की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के निर्देश विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ के लिए पूर्व के आदेश निरन्तर प्रभावी रहेंगे।
काम के साथ कोरोना से बचाव निदेशक सौरभ स्वामी ने निर्देशों में कहा है कि राज्य सरकार से जारी एडवाइजरी के अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने,मास्क पहनने,सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, थूकने से मनाही, कार्यालय व स्थान के सैनिटाइज करने संबंधी विशेष निर्देशों तथा लॉकडाउन नियमों की अनिवार्यत पालना करनी होगी।
-कुल संख्या का अधिकतम एक तिहाई तक ही कार्यालय में आएंगे और शेष अपने घर से कार्य संपादित करेंगे श्रीगंगानगर. लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने के बाद शिक्षा विभागीय कार्यालयों को 20 अप्रेल से 03 मई तक प्रभावी लॉक डाउन की पालना में खोलने के आदेश शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए है। यह आदेश शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला व संभाग स्तर पर स्थित कार्यालयों एवं निदेशालय के कर्मचारी और अधिकारियों पर लागू होगा।
रोस्टर प्रणाली पर होगी उपस्थिति लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आदेशों में स्पष्ट किया है कि इन कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, शिक्षा, विधि, सांख्यिकी,आईटी व लेखा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारियों को छोडकऱ शेष समस्त अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल संख्या का अधिकतम एक तिहाई तक ही कार्यालय में आएंगे और शेष अपने घर से कार्य संपादित करेंगे। कार्यालय अध्यक्ष को इनकी रोस्टर के आधार पर उपस्थिति के आदेश जारी करने होंगे। सभी कार्मिकों को आवागमन में सुविधा के लिए कार्यालय का पहचान पत्र मान्य होगा। अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी।
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बंद निदेशक ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास, आर के भवन पूर्णत बंद रहेंगे तथा इन संस्थानों में कार्यरत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेंगे और कोरोना के संबंध में ड्यूटी लगाई जाने पर प्रशासन के आदेशों की पालना करेंगे। सीमित स्टाफ की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के निर्देश विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ के लिए पूर्व के आदेश निरन्तर प्रभावी रहेंगे।
काम के साथ कोरोना से बचाव निदेशक सौरभ स्वामी ने निर्देशों में कहा है कि राज्य सरकार से जारी एडवाइजरी के अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने,मास्क पहनने,सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, थूकने से मनाही, कार्यालय व स्थान के सैनिटाइज करने संबंधी विशेष निर्देशों तथा लॉकडाउन नियमों की अनिवार्यत पालना करनी होगी।