गुटखा तंबाकू उत्पाद अनुमत नहीं : विक्रय करने को अनुमत वस्तुओं की सूची भी रेलवे ने जारी की है। इसमें पान, बीड़ी, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ की बिक्री अनुमत नहीं है।
यह सामान बिक्री योग्य रहेगा : ताला, चेन, तकिया, टूथ ब्रश, हेंडवाश, पेपर सोप, कोविड से जुड़े उत्पाद मास्क, सेनेटाइजर, सेनेट्री नेपकीन, बेबी डायपर, कॉस्मेटिक उत्पाद, रूमाल, छोटे टावल, मोबाइल लेपटॉप ऐसेसरीज, चार्जिंग केबल, इयर फोन, न्यूजपेपर, मेग्जीन, हेयर केयर उत्पाद व स्टेशनरी उत्पाद।
इन गाड़ियों में वेंडर्स होंगे अनुमत : अजमेर मंडल की एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों डीएमयू, ईएमयू गाड़ियां में अजमेर-पालनपुर, अजमेर चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, हिमतनगर, मावली, बडी सादड़ी के बीच ऑन बोर्ड वेंडिंग के लिए प्राधिकृत होंगे। वेंडिंग अवधि सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक होगी।
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25 को मिला, 100 को देने का लक्ष्यइस सिस्टम की शुरुआत रेलवे अन्य मंडलों में भी करेगी, फिलहाल इसकी अजमेर मंडल में पहली बार शुरुआत की गई है। अजमेर रेल मंडल के सिनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सुनील कमार महला ने इस बारे में विशेष जानकारी दी और कहा , ” करीब 25 वेंडर्स को आईडी कार्ड दिए गए हैं। 100 वेंडर्स का लक्ष्य है। वेंडर्स को काली टी शर्ट पहननी होगी। फिलहाल फर्म को तीन साल के लिए ठेका दिया गया है। मंडल में यह सिस्टम पहली बार शुरू किया गया है। इससे यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण स्तरीय वस्तुएं कोच में ही मिल सकेंगी।”