श्रम विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पूर्ण अवकाश की घोषणा की जाती है ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, “उन्होंने मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ में निहित प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस अवकाश के बदले में श्रमिकों से उनके साप्ताहिक अवकाश के दिन भी कार्य नहीं लिया जाएगा। सभी कारखानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थानों को आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।”
इन जिलों में आदेश जारी
लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। श्रम विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार, इन जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।