गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर लगा राजद्रोह का आरोप रद्द कर दिया है।
हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस चाहे तो राजद्रोह और राज्य सरकार के खिलाफ षडय़ंत्र के आरोपों की जांच जारी रख सकती है और उसके बाद केस दर्ज कर सकती है।
हार्दिक ने 3 अक्टूबर को विपुल देसाई नाम के एक लड़के द्वारा सुसाइड की धमकी पर कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना।
इस बयान का वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 21 अक्टूबर को हार्दिक और पांच अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।
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