इलाज की अनुमति देने का आग्रह
न्यायाधीश दिनेश मेहता तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश की अनुपालना में आसाराम को 25 मार्च को आरोग्यधाम केंद्र में भर्ती करवाया था। उन्होंने कहा कि आसाराम के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके कमरे में चार से पांच पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे, जिससे न केवल इलाज पर बल्कि उसकी निजता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने आगे की इलाज की अनुमति देने का आग्रह किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि आवेदक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके कमरे में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। खंडपीठ ने आसाराम को सात से दस दिन की अवधि के लिए आरोग्यधाम अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति देते हुए कहा कि इसके बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन करने के लिए फिर से सेंट्रल जेल भेजा जाए। यदि आरोग्यधाम अस्पताल के डॉक्टर आवेदक को दोबारा भर्ती करने की सलाह देते हैं तो उसे सात से दस दिन की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। पुलिस को आसाराम की अनुमति से दो व्यक्तियों को अस्पताल में मिलने आने की छूट देने को कहा गया है।