scriptमै DSP हूं मुझसे शादी करोगी…होटल ले जाकर युवती से किया रेप, फिर वीडियो बनाकर कर दिया कांड | Raped a girl by posing as a fake DSP, made an obscene video, Google Discover | Patrika News
रायपुर

मै DSP हूं मुझसे शादी करोगी…होटल ले जाकर युवती से किया रेप, फिर वीडियो बनाकर कर दिया कांड

Girl raped by posing as fake DSP: आरोपी ने बातचीत करने के लिए बुलवाकर पचपेडी़ नाका स्थित होटल में ले जाकर तलाक लेकर अपने साथ रहने के लिए दबाब बनाया। मना करने पर नशीला पदार्थ पिलाकर बलपूवर्क रेप किया।

रायपुरMay 09, 2024 / 11:25 am

Khyati Parihar

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CG Rape News: रायपुर में युवती से रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले फर्जी उपपुलिस अधीक्षक को उम्रकैद से दंडित किया गया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं कोतवाली पुलिस ने प्रकरण की जांच करने के बाद केस डायरी पेश की। जहां पता चला कि स्वंय को डीएसपी बताने वाला पीयूष तिवारी अपराधी किस्म का व्यक्ति है।
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उसके खिलाफ रायपुर सहित अन्य जिलों के थानों में अपराध दर्ज है। विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर निवासी युवती पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में रायपुर आई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात पीयूष तिवारी (34 साल) टिकरापारा निवासी से हुई। उसने स्वयं को अविवाहित और डीएसपी बताकर विवाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। लेकिन, बाद में सच्चाई सामने आने पर युवती अपने घर बिलासपुर चली गई। लेकिन, पीयूष उसे परेशान करने लगा। इस दौरान दोनों परिवारों की सहमति से 19 अप्रैल 2018 को इंदौर निवासी युवक से विवाह कर लिया। इसकी जानकारी मिलने पर वह परेशान करने के लिए झूठे प्रकरण में फंसाकर युवती के पति, पिता और भाई के खिलाफ मौदहापारा और कुम्हारी थाना में फर्जी शिकायत दर्ज करवाया। पुलिस ने धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया। युवती द्वारा इसकी शिकायत राज्य पुलिस के आलाधिकारियों से करने पर समझौता करने पर एफआईआर वापिस लेने का आश्वासन दिया।
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वहीं बातचीत करने के लिए बुलवाकर पचपेडी़ नाका स्थित होटल में ले जाकर तलाक लेकर अपने साथ रहने के लिए दबाब बनाया। मना करने पर नशीला पदार्थ पिलाकर बलपूवर्क रेप किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना में कराई। जहां प्रकरण की जांच के दौरान पता चला कि युवती और उसके परिजनों के खिलाफ उसने फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान के आधार और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने उम्रकैद से दंडित किया।

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