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सुल्तानपुर

बयान न पलटने पर आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी, सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश होगा गवाह

बहुचर्चित अंशुल मिश्र हत्याकांड में वादी को हिस्ट्रीशीटर अजय सिपाही समेत अन्य आरोपियो ने बयान न पलटने पर हत्या की धमकी मिली है।

सुल्तानपुरSep 24, 2019 / 05:00 pm

Neeraj Patel

बयान न पलटने पर आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी, सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश होगा गवाह

बयान न पलटने पर आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी, सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश होगा गवाह

सुुुलतानपुर. बहुचर्चित अंशुल मिश्र हत्याकांड में वादी को हिस्ट्रीशीटर अजय सिपाही समेत अन्य आरोपियों ने बयान न पलटने पर हत्या की धमकी मिली है। जिसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एडीजे एकादश पीके जयंत ने थानाध्यक्ष कुड़वार व नगर कोतवाल को पर्याप्त सुरक्षा के बीच वादी मुकदमा अशोक कुमार मिश्र को कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश कराने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने आरोपियों को प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश देते हुए उन्हें मिली जमानत पर रिपोर्ट आने के बाद विचार करने की चेतावनी दी है।

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के करौंदिया इलाके से जुड़ा हुआ है। जहां पर 17 मई 2015 को हिस्ट्रीशीटर आशुतोष मिश्रा उर्फ तोषू मिश्रा के भाई अंशुल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अंशुल के पिता अशोक कुमार मिश्रा निवासी सोहगौली थाना कुड़वार ने आरोपी अजय कुमार सिर्फ उर्फ अजय सिपाही, विपिन सिंह व सुरेश पासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले का विचारण एडीजे एकादश की अदालत में चल रहा है। जिसमें अभियोगी अशोक मिश्रा की जिरह चल रही है।

सुरक्षा को लेकर कोर्ट में अर्जी दी

वादी अशोक कुमार मिश्र ने मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों के जरिए बयान पलटकर सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है। जिस पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने थानाध्यक्ष कुड़वार व नगर कोतवाल को पर्याप्त सुरक्षा के बीच गवाह को सुबह 10 बजे तक कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में अदालत ने पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा है।

इसके साथ ही दोनों थानों के प्रभारियों से मुकदमा वादी को मिल रही धमकी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं तदोपरांत आरोपियों की जमानत पर विचार किये जाने की चेतावनी दी है। अदालत ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों को अब से हाजिरी माफी अर्जी न प्रस्तुत किये जाने एवं प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को भी आदेश की प्रति भिजवाया है।

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