scriptअब यहां सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें, 11 अप्रैल से प्रभावशील होगा आदेश | Corona Rules: Now shops open till 6 am to 2 pm in Surajpur | Patrika News
सुरजपुर

अब यहां सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें, 11 अप्रैल से प्रभावशील होगा आदेश

Corona rules: कलक्टर ने कोरोना (Covid-19) के नियंत्रण व बचाव हेतु जारी किया आदेश, होटल, ढाबा व रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक छूट

सुरजपुरApr 09, 2021 / 11:45 pm

rampravesh vishwakarma

Shops open timing change

Surajpur city

सूरजपुर. कोविड-19 पॉजिटिव (Covid-19) प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में प्रत्येक स्तर पर कलक्टर रणबीर शर्मा ने पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधो, शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।
उन्होंने जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिप्रेक्ष्य में जिला सूरजपुर के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया है। इसमें सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के ठेले-गुमटियां कोविड-19 से सुरक्षा मानकों के पालन की शर्त पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
भोजनालय, ढाबा में डायनिंग, टेक-अवे एवं होम डिलीवरी कोविड-19 से सुरक्षा मानकों के पालन की शर्त पर प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 तक खुलेंगे। यह आदेश 11 अप्रैल के सुबह 6 बजे से प्रभावशील होगा।

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आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार, जैसे-एतवारी बाजार, बुधवारी बाजार आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। दैनिक बाजार, सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार खुली जगह निर्धारित कर कोविड-19 सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों के पालन के साथ संचालन सुनिश्चित करेंगे।
जिले के समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान का संचालन एवं होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। दुग्ध व्यवसाय हेतु दोपहर 2 बजे के पश्चात् कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये रात्रि 9 बजे तक केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छविगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 9 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा।
सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिये आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जाये एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओ, सेवाओं का विक्रय किया जाएगा। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
यदि किसी क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र में यह छूट लागू नहीं होंगे तथा कन्टेनमेंट जोन के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं सभी बैंक, कोविड-19 सुरक्षा निर्देश के पालन के साथ संचालित होंगे।
आगंतुकों के लिए आवश्यक सुविधा मास्क, सेनेटाइजर, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आटो, टैक्सी में अधिकृत क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में वाहन जप्त कर विधि अनुसार दण्ड आरोपित किया जायेगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने उल्लेखित सभी आदेशों का अक्षरश: पालन करने अपील की है।
आदेश का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

नियम तोडऩे पर सील होगी दुकान
सभी नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार को गुमास्ता एक्ट के पालन में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यदि किसी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके दुकान, संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिये सील कर दिया जाएगा।
विवाह व अन्त्येष्टि जैसे सामूहिक आयोजन में कुल मिलाकर केवल 50 व्यक्ति शामिल होंगे। उक्त आयोजन की अनुमति सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार से समय पूर्व प्राप्त की जाएगी। सामुदायिक, मंगल भवन, बैंकट हॉल में सामूहिक आयोजन जैसे विवाह आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

सभी धार्मिक व पर्यटन स्थल बंद
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। पूजा, प्रार्थना आदि केवल पूर्व से चली आ रही परंपरानुसार सम्बन्धित पुरोहित आदि द्वारा सम्पादित किया जावेगा। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

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