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सुरजपुर

कलक्टर का कहना- कोरोना की चेन तोडऩे लॉकडाउन से मिलेगी मदद, जनता को भी इस गंभीर मुद्दे का समझना होगा

Covid-19: पत्रिका से बातचीत के दौरान कलक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन से ही रोका जा सकता है कोरोना का संक्रमण

सुरजपुरSep 23, 2020 / 04:19 pm

rampravesh vishwakarma

कलक्टर का कहना- कोरोना की चेन तोडऩे लॉकडाउन से मिलेगी मदद, जनता को भी इस गंभीर मुद्दे का समझना होगा

Surajpur Collector Ranbeer Sharma

सूरजपुर. जिले में कोरोना (Covid-19) के बढ़ते मामलों के बीच इसकी चेन तोडऩे कलक्टर रणबीर शर्मा द्वारा पूरे जिले को ९ दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मंगलवार की रात से जिले में सख्त नियम लागू किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान जिले की सम्पूर्ण सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति दी गई है। शेष दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे।

कलक्टर ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन व एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन तथा मोबाइल कंपनियों के टावर कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पीओएल प्रदाय किया जाएगा।
अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 7 बजे तक ही होगी।
साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान व पार्लर उपरोक्त समयावधि के अलावा नहीं खोले जायेंगे तथा दुकान व पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सम्बन्धी निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय छोडक़र शेष सभी शासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सख्त लॉकडाउन को लेकर पत्रिका ने कलक्टर रणबीर शर्मा से सीधी बातचीत की।

आदेश में किया गया संशोधन
कलक्टर रणबीर शर्मा के आदेशानुसार कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम एवं चेन को तोडऩे हेतु जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 1 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे की अवधि हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
कुछ आवश्यक गतिविधियों को छूट प्रदान करने हेतु उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका क्रमांक 04 में पेट्रोल पंप संचालकों को पीओएल प्रदाय हेतु उल्लेखित वाहनों में एसईसीएल की वाहनों को भी सम्मिलित किया गया हैं तथा कंडिका क्रमांक 20 में उल्लेखित छूट प्राप्त कार्यालय, विभागों में रेलवे विभाग को भी सम्मिलित किया गया है।

सीधी बात, रणबीर शर्मा, कलक्टर, सूरजपुर
सवाल- कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था कितनी जरूरी है
जवाब- लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी।
सवाल- कंप्लीट लॉकडाउन जनता के लिए कितना हितकर है
जवाब- कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या व फैलाव कंटेन किए जा सकेंगे।
सवाल- क्या लॉकडाउन का कोई परिष्कृत रूप नहीं होना चाहिए, जिससे सबको व्यापारिक नुकसान न हो
जवाब- जनता को यह समझना होगा कि कोविड-19 एक गंभीर मुद्दा है और इसे केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने से निपटा जा सकता है।

सवाल- दीपावली तक कोरोना की क्या स्थिति संभावित है, उससे निपटने के लिए भी क्या तैयारी है
जवाब- उम्मीद है कि कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति होगी
सवाल- जो उपाय बाद में किए जाने हैं, उन्हें अभी लागू करके स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है
जवाब- संक्रमण के चक्र को तोडऩा ही एकमात्र रास्ता है।

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