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सुरजपुर

अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगीं दुकानें, पद्भार संभालते ही कलक्टर ने जारी किया आदेश

Covid-19: पान ठेले व सैलून को फिलहाल राहत नहीं, ऑटो-टैक्सी भी चलेंगीं लेकिन शर्तों के साथ, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सुरजपुरMay 29, 2020 / 12:56 pm

rampravesh vishwakarma

अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगीं दुकानें, पद्भार संभालते ही कलक्टर ने जारी किया आदेश

Cloth shop

सूरजपुर. राज्य शासन से निर्देश मिलते ही यहां के नए कलेक्टर ने भी नए कलेक्टर ने पदभार संभालते ही सूरजपुर जिले के दुकानों को खोलने की समयावधि बढ़ा दी है। दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने राज्य शासन के निर्देश पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी (Order issued by collector) है।

जबकि आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले मेडिकल दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। गौरतलब है कि उक्त दुकानें अब सप्ताह में 6 दिन खुली रहेंगीं, परन्तु उन दुकानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नही मिली है जो प्रतिबंध के दायरे में है। मसलन पान ठेला, सैलून आदि दुकानो को फिलहाल राहत नही मिली है।

आदेश के अनुसार सूरजपुर जिले का घोषित जजावल कन्टेन्मेंट क्षेत्र (Containment zone) में यह आदेश लागू नहीं किया गया है। इसी तरह कलक्टर ने आम जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिले के भीतर एवं अंतर-जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी, ऑटो के परिचालन लिए शर्तों के अधीन अनुमति दी हैं।
जिले के भीतर टैक्सी एवं ऑटो का परिचालन तथा अंतर जिला टैक्सी एवं ऑटो का परिचालन हेतु आनलाइन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी एवं ऑटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जाएगी।


टैक्सी-ऑटो में बिना मास्क नहीं कर सकेंगे सफर
टैक्सी एवं ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधनों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होते ही पूर्णरूप से रहेगा प्रतिबंध
जिले में हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति हॉस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा।

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