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सुरजपुर

चौपाटी, ठेला, चाट-पकौड़ी के दुकानदारों को भी दुकान खोलने की मिली अनुमति, शर्तों के साथ ये रहेगा टाइम-टेबल

Covid-19: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन में बंद की गई थीं दुकानें, अनुमति मिलने से छोटे व्यवसायियों में खुशी की लहर

सुरजपुरMay 25, 2020 / 08:41 pm

rampravesh vishwakarma

चौपाटी, ठेला, चाट-पकौड़ी के दुकानदारों को भी दुकान खोलने की मिली अनुमति, शर्तों के साथ ये रहेगा टाइम-टेबल

Chaupatty

सूरजपुर. जिला प्रशासन ने अब ठेला, रेहड़ी, चाट, पकौड़ी आदि के दुकानदारों को भी रियायत दी है। कलक्टर ने जारी आदेश में इन छोटे दुकानदारों के लिए भी रियायतों का ऐलान करते हुए प्रात: 9 बजे से सायं 4 बजे तक दुकान लगाने की अनुमति दी है।

आदेश में कहा गया है कि चौपाटी, चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के दुकान प्रतिबंध से मुक्त किए गए हैं, लेकिन इन दुकानों को खोलने के साथ यह शर्त भी लागू किया गया है कि दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी आवश्यक है। एक स्थान पर 10 से अधिक ठेले नही लगेंगे।
ग्राहकों के लिए मार्किंग करना जरूरी होगा। सोशल व फिजिकल डिस्टेसिंग के पालन के साथ ही एक साथ पांच से अधिक लोग इक_ा नहीं होंगे। ठेले के पास साबुन, पानी व सेनिटाइजर की व्यवस्था करना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे।
चौपाटी, ठेला, चाट-पकौड़ी के दुकानदारों को भी दुकान खोलने की मिली अनुमति, शर्तों के साथ ये रहेगा टाइम-टेबल
छांट कर नही ले सकेंगे फल व सब्जी
दूसरी ओर जिला प्रशासन ने सोमवार को जारी आदेश में फल व सब्जियों के ग्राहकों द्वारा छांटने पर रोक लगा दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राहकों के द्वारा छांट छांट कर सब्जी अथवा फलों को क्रय किए जाने से संक्रमण के बढऩे की संभावना है,
जिसे ध्यान में रखते हुए अब यह व्यवस्था दी गई है कि फल व सब्जी दुकानदार खुद ग्राहकों की मंशानुसार सब्जी अथवा फलों को छांट कर विक्रय करेंगे। साथ ही दुकानों में सामाजिक व शारिरिक दूरी, मास्क आदि का पालन करना आवश्यक होगा।

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