scriptसूरजपुर जिले में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, शनिवार-रविवार को रहेगा टोटल लॉक | Lockdown again extended: Lockdown extended till 10 june in Surajpur | Patrika News

सूरजपुर जिले में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, शनिवार-रविवार को रहेगा टोटल लॉक

locationसुरजपुरPublished: May 31, 2021 07:09:47 pm

Lockdown extended: कोरोना के बढ़ते संक्रमण व इससे हो रही मौतों की संख्या (Death figure) को देखते हुए कलक्टर ने लिया निर्णय

Lockdown extended

Lockdown Surajpur

सूरजपुर. जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उतनी गिरावट दर्ज नहीं हो रही है, जितना होना चाहिए। मौत के आंकड़े में भी कमी नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमण तथा मौत के आंकड़ेे जिले के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिले को अनलॉक करने से आम जनता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसे देखते हुए सूरजपुर कलक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले में कंटेनमेंट की अवधि 10 जून की रात 12 बजे तक बढ़ा दी है। इस अवधि में कुछ दुकानों को सशर्त खोलने की जहां छूट दी गई है, वहीं अधिकांश पर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध है।

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कलक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत 10 जून की रात 12 बजे तक जिले की संपूर्ण सीमाएं सील रहेंगी। मोहल्ले की स्वतंत्र किराना दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की छूट दी गई है। वहीं शनिवार व रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन (Lockdown Extended) रहेगा। केवल अस्पताल, लैब, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं के चारे की दुकानें, पेट्रोल पंप खुलेंगे।

इन सेवाओं को दी गई है छूट-
1. कंटेनमेंट अवधि में मेडिकल दुकानें, अस्पताल, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनकी निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
2. खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र व उपकरणों तथा मरम्मत की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

3. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। दुकान संचालक टोकन व्यवस्था का यथासंभव पालन करेंगे तथा दुकान में किसी भी हालत में भीड़-भाड़ नहीं होने देंगे।
4. पेट्रोल पंप केवल शासकीय वाहनों एवं शासकीय कार्य में लगे कर्मचारियों को परिचय पत्र देखकर बिना समय की पाबंदी के चालू रहेंगे।

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5. गैस एजेंसी पूर्व की तरह ही ऑनलाइन बुकिंग कर होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
6. दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। केवल दुकान के बाहर सुबह 6 से 9 बजे तक तथा शाम 5 से 8 बजे तक दूध विक्रय की अनुमति होगी।

7. मोहल्ले में संचालित होने वाली स्वतंत्र किराना दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगीं। वहीं फल-सब्जी को ठेले पर रखकर फेरी लगाकर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक की अनुमति होगी।
8. प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन (कूलर, पंखा, एसी मरम्मत) की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार आटा चक्की भी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।
9. भूमि पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों और टोकन प्रणाली के साथ नियमित समय में खोलने की अनुमति रहेगी।

इन पर पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंध-
1. सभी प्रकार के साप्ताहिक दैनिक बाजार।
2. होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट (सिर्फ होम डिलीवरी की छूट)।
3. मैरिज हॉल, शो-रूम, क्लब, स्वीमिंग पुल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, सभी स्कूल-कॉलेज, पान-सिगरेट व तंबाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट, पिकनिक स्थल, ठेले द्वारा सड़क के किनारे संचालित सभी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, नाई-ब्यूटी पार्लर की दुकानें, पार्क, मंडी, जिम, सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक व राजनैतिक आयोजन।

4. शादी व अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। इनमें कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
5. जिले में संचालित सभी शासकीय, अद्र्धशासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
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