इसके बावजूद अंतिम दिन दुल्हन (Bride) के पिता व उसके बड़े पिता द्वारा शादी कार्यक्रम में 60-70 लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दुल्हन के पिता व उसके बड़े पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। (Marriage rules violation)
कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण, बचाव एवं उसके फैलाव को रोकने के लिए शासन एवं प्रशासन द्वारा आवश्यक निर्धारित गाइडलाइन जारी किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने, समझाइश देने एवं जागरूक करने निरंतर प्रयास जिला प्रशासन एवं पुलिस अमले द्वारा किया जा रहा है।
लेकिन लोगों द्वारा इसका उल्लंघन एवं अवहेलना की जा रही है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन (Lockdown) अवधि में विवाह में व्यक्तियों की निर्धारित संख्या तय की थी लेकिन अब कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी को देखकर संपूर्ण जिले में विवाह कार्यक्रम को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
8 मई को भैयाथान तहसील के अंतर्गत ग्राम गंगोटी में राम किशुन सिंह दुल्हन के बड़े पिता एवं रमेश सिंह दुल्हन के पिता द्वारा विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां लॉकडाउन एवं शादी में निर्धारित संख्या का उल्लंघन करते पाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्धारित संख्या से 50-60 से अधिक लोगों को शाम 7 बजे बुलाकर भोजन कराया जा रहा था।
इस पर भैयाथान एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत के निर्देश पर तहसीलदार प्रतीक जायसवाल, पुलिस अमले एवं हल्का पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया। हल्का पटवारी द्वारा शादी प्रारंभ होने से पूर्व भी निर्धारित गाइडलाइन का पालन एवं अनुमति का पालन करने सूचना दी गई थी।
दुल्हन के पिता व बड़े पिता पर अपराध दर्ज
आदेश की अवहेलना एवं नियमों का उल्लंघन (Marriage rules violation) करने पर राम किशुन सिंह एवं रमेश सिंह पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार प्रतीक जयसवाल, पुलिस अमला एवं हल्का पटवारी मौजूद थे।