निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा अनुज्ञप्ति का पालन नहीं करते हुए स्टॉक एवं विक्रय पंजी का संधारण नहीं किया जाना तथा फर्म की भूमिगत टंकियों में भण्डारित पेट्रोल एवं डीजल के भौतिक सत्यापन में पेट्रोल मोटर स्पिरिट का 9 हजार 543 लीटर तथा डीजल हाई स्पीड डीजल 4 हजार 431 लीटर पाया गया।
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संचालक द्वारा छग मोटर स्पिरिट एवं
हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण, आदेश 1980 की संगत कंडिका के उल्लंघन किये जाने पर उपलब्ध पेट्रोल 9 हजार 543 लीटर तथा डीजल 4 हजार 431 लीटर जब्त किया गया।
जांच दल में
खाद्य अधिकारी विजय किरण के नेतृत्व में सहायक खाद्य अधिकारी संदीप भगत एवं श्वेता अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक कमलेश पटेल तथा नीतिश कुमार द्वारा कार्यवाही की गई।
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बिना मास्क के बेच रहे थे पेट्रोल-डीजलखाद्य विभाग (Food Officer) द्वारा मेसर्स सूरजपुर पेट्रोलियम मनेंद्रगढ़ रोड सूरजपुर में भी छापामार कार्यवाही की गई। इसमे पंप संचालक द्वारा कोविड अप्रोपराइट बिहेवियर का पालन नहीं करते पाया गया। संचालक को बिना मास्क के पेट्रोल या डीजल नहीं देने की बात कही गई।
मौके पर पेट्रोल पंप विस्तृत जांच करने पर के संचालक द्वारा छग मोटर स्पिरिट डीजल प्रदाय और वितरण विनियमन, आदेश 1980 की संगत कंडिका का उल्लंघन करते पाए जाने के कारण पेट्रोल 11 हजार 556 लीटर और डीजल 13 हजार 699 लीटर जब्त कर प्रकरण बनाया गया। उक्त जब्त ईंधन की कीमत लगभग 25 लाख है।