कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत
वलसाड. डूंगरी के पास हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। डुंगरी पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वांसदा के वाव फलिया निवासी प्रताप तुलसी कुरकुटिया बाइक से वापी के पेट्रोल पंप पर अपनी नौकरी के लिए निकला था। डूंगरी में हाईवे क्रॉस करते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने डंूगरी थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया।
वलसाड. डूंगरी के पास हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। डुंगरी पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वांसदा के वाव फलिया निवासी प्रताप तुलसी कुरकुटिया बाइक से वापी के पेट्रोल पंप पर अपनी नौकरी के लिए निकला था। डूंगरी में हाईवे क्रॉस करते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने डंूगरी थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया।
बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सख्त कैद
नवसारी. चिखली के एक गांव की 11 वर्षीय मासूम बच्ची को आंबावाड़ी में ले जाकर बलात्कार करने वाले को नवसारी कोर्ट ने शुक्रवार 10 वर्ष की सख्त कैद तथा 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
नवसारी के चिखली तहसील के एक गांव की 11 वर्षीय मासूम से 16 अगस्त 2014 को उसके ही गांव के अजय रमेश हलपति (21) ने बलात्कार किया था। बच्ची को घुमाने ले जाने का लालच देकर उसे साइकिल पर ले गया था। घर पर अजय मामा के साथ घूमने जाने का बताकर बच्ची निकली थी, वहीं अजय ने बच्ची के साथ दूसरे बच्चे को भी साथ लिया था। इसके बाद आंबावाड़ी के पास पहुंचा और साथ में लाए बच्चे और साइकिल को बाहर छोड़ दिया तथा मासूम को आंबावाड़ी में ले गया था। जहां उसके साथ जबरदस्ती की। बच्ची ने विरोध किया, तो उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी। इस बीच बच्ची के जोर जोर से रोने पर अजय अपने साथ दूसरे बच्चे को लेकर फरार हो गया था। बाद में बच्ची रोते हुए घर पहुंची, तो उसकी माता ने पूछताछ की। इस पर मासूम ने अपने साथ हुई घटना बताई तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। मासूम के माता-पिता व अन्य लोग अजय के घर गए और उससे पूछताछ की। इस पर अजय ने उनके साथ झगडा किया और बच्ची के पिता को मारने की धमकी भी दी। मामले में पीडि़ता के पिता की शिकायत पर चिखली पुलिस ने अजय हलपति के खिलाफ अपहरण, बलात्कार व पोस्को एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया। इसके बाद उसे कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह केस नवसारी जिला व सत्र न्यायलय में चल रहा था। शुक्रवार को सरकारी वकील तुषार सुले की दलीलों व चिखली पुलिस के सुरागों और दस्तावेज के आधार पर स्पेशल जज वीबी बारोट ने आरोपी अजय हलपति को बलात्कार व पोस्को के तहत गुनहगार ठहराया। उसे अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई। इसमें बलात्कार में 7 वर्ष और पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष की सख्त सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
नवसारी. चिखली के एक गांव की 11 वर्षीय मासूम बच्ची को आंबावाड़ी में ले जाकर बलात्कार करने वाले को नवसारी कोर्ट ने शुक्रवार 10 वर्ष की सख्त कैद तथा 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
नवसारी के चिखली तहसील के एक गांव की 11 वर्षीय मासूम से 16 अगस्त 2014 को उसके ही गांव के अजय रमेश हलपति (21) ने बलात्कार किया था। बच्ची को घुमाने ले जाने का लालच देकर उसे साइकिल पर ले गया था। घर पर अजय मामा के साथ घूमने जाने का बताकर बच्ची निकली थी, वहीं अजय ने बच्ची के साथ दूसरे बच्चे को भी साथ लिया था। इसके बाद आंबावाड़ी के पास पहुंचा और साथ में लाए बच्चे और साइकिल को बाहर छोड़ दिया तथा मासूम को आंबावाड़ी में ले गया था। जहां उसके साथ जबरदस्ती की। बच्ची ने विरोध किया, तो उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी। इस बीच बच्ची के जोर जोर से रोने पर अजय अपने साथ दूसरे बच्चे को लेकर फरार हो गया था। बाद में बच्ची रोते हुए घर पहुंची, तो उसकी माता ने पूछताछ की। इस पर मासूम ने अपने साथ हुई घटना बताई तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। मासूम के माता-पिता व अन्य लोग अजय के घर गए और उससे पूछताछ की। इस पर अजय ने उनके साथ झगडा किया और बच्ची के पिता को मारने की धमकी भी दी। मामले में पीडि़ता के पिता की शिकायत पर चिखली पुलिस ने अजय हलपति के खिलाफ अपहरण, बलात्कार व पोस्को एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया। इसके बाद उसे कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह केस नवसारी जिला व सत्र न्यायलय में चल रहा था। शुक्रवार को सरकारी वकील तुषार सुले की दलीलों व चिखली पुलिस के सुरागों और दस्तावेज के आधार पर स्पेशल जज वीबी बारोट ने आरोपी अजय हलपति को बलात्कार व पोस्को के तहत गुनहगार ठहराया। उसे अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई। इसमें बलात्कार में 7 वर्ष और पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष की सख्त सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।