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सूरत

Crime / 70 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाने की शर्त पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत

हीरा व्यापारी से 86 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला, उच्च न्यायालय ने शर्तो के आधिक याचिका मंजूर की

सूरतNov 28, 2019 / 09:11 pm

Sandip Kumar N Pateel

Crime / 70 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाने की शर्त पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत

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सूरत. हीरा व्यापारी के साथ 86 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित जौहरी की अग्रिम जमानत याचिका 70 लाख रुपए ट्रायल कोर्ट में जमा करने की शर्त के साथ मंजूर की।

केनाल रोड ड्रीम वल्र्ड निवासी जौहरी अश्विनकुमार जगदीशचंद्र सोनी के खिलाफ पार्ले प्वॉइंट सरगम सोसायटी निवासी हीरा व्यापारी ऋषभ संजय छाजेड़ ने 30 सितम्बर, 2019 को महिधरपुरा थाने में 86.93 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप के मुताबिक अभियुक्त अश्विन नानपुरा में गोल्ड स्मिथ के नाम से ज्वैलरी का व्यवसाय करता है। आरोप है कि 15 अक्टूबर, 2018 को वह हीरा व्यापारी ऋषभ से किसी व्यापारी को हीरे बेचने का झांसा देकर हीरे बताने के बहाने 86.93 लाख रुपए की कीमत के 362.21 कैरेट के हीरे लेकर गया। बाद में उसने ना तो पैमेंट चुकाया और ना ही हीरे लौटाए। व्यापारी की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद से अभियुक्त फरार है। उसने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता किशन दहिया ने दलीलें पेश की। अंतिम सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने छह महीने के दौरान 70 लाख रुपए ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की शर्त पर अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की।

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