चिराग प्रेमल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
– खेत तलावड़ी एवं टांका योजना में घोटाला कर १०.५४ करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का मामला – Case of scam in Khet Talawadi and Stitching Scheme to get assets worth 10.57 crores
चिराग प्रेमल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सूरत. विभिन्न सरकारी योजनाओं में जमीन विकास अधिकारी पिता की मदद कर रिश्वत लेने और घोटाला कर १०.५४ करोड़ रुपए की संपति अर्जित करने के मामले में फंसे चिराग प्रेमल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुताबिक चिराग पटेल ने वलसाड जिले के धरमपुर में जमीन विकास अधिकारी के पद पर तैनात पिता प्रवीण प्रेमल का सहयोग किया था। २०१७-१८ में उन्होंने खेत तलावड़ी योजना व टांका योजना में घपला किया था। उसने कागजों पर कई खेत तलावडिय़ां व टांके दर्शा कर सरकारी सहायता राशि हड़प कर ली थी।
इन मामलों की किसानों से शिकायत मिलने पर जांच शुरू की गई थी। जांच में उसकी १० करोड़, ५४ लाख, ५७ हजार ४१६ रुपए की चल-अचल संपत्ति सामने आई थी। इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की, इसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं था। इसके बाद प्रवीण, उसकी पत्नी दमयंती व चिराग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चिराग ने २४ फरवरी को सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट खारिज कर दिया।
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