अब छोटे व्यापारियों के रुपए कोई नहीं हड़प सकता!! यहां करे शिकायत
समय पर पेमेन्ट नहीं मिलने पर फैसिलिटी सेन्टर में कर सकते हैं शिकायत, राज्य के एमएसएमई कमिश्नर ने उद्यमियों को दी जानकारी
अब छोटे व्यापारियों के रुपए कोई नहीं हड़प सकता!! यहां करे शिकायत
सूरत
माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एन्टरप्राइज ( एमएसएमई) सेक्टर के विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील हैं और हर संभव कदम उठा रही है। वर्किंग कैपिटल के अभाव में जो कंपनियां बंद हो रही हैं उनकी मदद के लिए भी एमएसएमई एक्ट बनाया गया है। यह जानकारी राज्य के एमएसएमई कमिश्नर जे रणजीथ कुमार ने दी।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शनिवार को उद्यमियों के साथ आयोजित मीटिंग में उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए सरकार की ओर से नेशनल स्टोक एक्सचेंज में अलग-अलग योजना शुरू की गई है। एमएसएमई फैसिलिटी काउन्सिल भी शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि माल बेचने वाले को 15 दिन में माल खरीदने वाला रुपए नहीं चुकाता तो 15 दिन में फैसिलिटी सेन्टर में शिकायत की जा सकती है। इस पर दोनो पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई कर मामला सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। समाधान नहीं होने पर दोनो पक्ष आर्बिटेशन में जा सकते हैं। बिल डिस्काउन्टींग सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि माल बेचने वाले को यदि तुरंत पेमेन्ट चाहिए तो समाधान पोर्टल पर इन्वोइस अपलोड करना होता है। इस पोर्टल पर बैंक और अन्य कई एसोसिएशन भी हैं जिनसे उन्हें कुछ औपचारिकचताओं के बाद सरलता से पेमेन्ट भी मिल सकता है। कुमार ने कहा कि जिन उद्यमियों के पास संपत्ति नहीं हो ऐसे मामलों में सरकार अतिरिक्त ब्याज पर लोन देती है।
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