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सूरत

SURAT KAPDA MANDI: सभी की पहचान कर दी अनिवार्य

-कपड़ा कारोबार में चीटिंग रोकने के उद्देश्य से पुलिस के पास जमा कराने होंगे पहचान पत्र

सूरतNov 29, 2021 / 07:27 pm

Dinesh Bhardwaj

SURAT KAPDA MANDI: 'पुराना पुरानी रेट से और नया माल नई रेट से लेंÓ

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सूरत. फर्जी नाम-पते के आधार पर सूरत कपड़ा मंडी में कपड़ा व्यापारियों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोकथाम के उद्देश्य से शहर पुलिस आयुक्त ने सभी के पहचान पत्र क्षेत्रीय पुलिस के पास जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।
शहर पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने जारी नोटिफिकेशन में बताया है कि सूरत कपड़ा मंडी में चोरी, पार्सल चोरी, व्यापारिक प्रवृत्ति में धोखाधड़ी समेत कई तरह की आपराधिक घटनाओं को झूठी पहचान के माध्यम से आपराधिक तत्व अंजाम देते हैं। इस तरह की घटनाओं को कपड़ा मार्केट क्षेत्र में रोकने के लिए क्षेत्र में कार्यरत मजदूर, कारीगर, व्यापारी, सभी तरह के दलाल/ब्रोकर, ट्रांसपोर्ट्र्स आदि की पहचान जरूरी है। नोटिफिकेशन में बताया है कि सूरत कपड़ा मंडी से जुड़े सभी तरह के व्यापारी व दुकानदार, सभी तरह के दलाल/ब्रोकर व एजेंट आदि को अपनी पहचान निर्धारित फार्म में भरकर मार्केट एसोसिएशन व क्षेत्रीय पुलिस के समक्ष जमा करानी होगी।
-दलाल का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

कपड़ा मार्केट में कार्यरत सभी तरह के व्यापारिक काम-काज में सक्रिय दलाल, एजेंट व ब्रोकर के पहचान पत्र फार्म जमा होने के बाद उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी नोटिफिकेशन में अनिवार्य रूप से बताई गई है। कपड़े की दलाली करने वालों के लिए दलाल, एजेंट व ब्रोकर एसोसिएशन व टैक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र जरूरी है। इसके अलावा टैक्सटाइल कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की बायोमेट्रिक जानकारी वाले पहचान पत्र दिए जाने रहेंगे। मार्केट प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों के लिए भी शहर पुलिस ने पहचान पत्र की अनिवार्यता लागू की है।

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