पुलिस के मुताबिक रामपुरा अजमेरी पार्क निवासी वाजुद्दीन रियाजुद्दीन खान एसी रिपेयरिंग का काम करता है। दो नवम्बर को उसने क्लब फैक्ट्री नाम की मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए सूट का कपड़ा ऑर्डर किया था। ऑर्डर बुक करने के बाद एक व्यक्ति ने वाजुद्दीन के मोबाइल पर फोन किया और अपनी पहचान मनीष शर्मा के तौर पर देते हुए कहा कि वह फैक्ट्री से बोल रहा है। उसने जो कपड़ा ऑर्डर किया है, उसका 99 रुपए शिपिंग चार्ज भरना होगा। उसने वाजुद्दीन से उसके एटीएम कार्ड की जानकारी और ओटीपी ले लिया तथा अकाउंट से 88,291 रुपए निकाल लिए।
पिता-पुत्रों के खिलाफ 31 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
सूरत. वेसू के कपड़ा व्यापारी पिता-पुत्रों पर 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक कपड़ा व्यापारी ने सलाबतपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि पिता-पुत्रों ने व्यापारी से उधार माल खरीदा और पेमेंट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस के मुताबिक वेसू नंदनवन-3 निवासी शिवनंदन सुखनंदन दूबे और उसके पुत्र अर्पित दूबे तथा आलोक दूबे मान्यता एजेंसी और श्वेता टैक्सटाइल के नाम से व्यापार करते हैं। तीनों ने वेसू नंदनवन-1 निवासी कपड़ा व्यापारी आशीष जीवनलाल खेतान से 21 फरवरी से 24 जुलाई, 2018 के दौरान 31.34 लाख रुपए का माल उधार खरीदा। बाद में जब आशीष खेतान ने पेमेंट की मांग की तो पिता-पुत्रों ने पेमेंट चुकाने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को व्यापारी ने सलाबतपुरा थाने में पिता-पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।