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टीकमगढ़

शहर को स्वच्छ बनाने एक दर्जन से अधिक स्थानों पर लगाए थे लोहे के संकेतक बोर्ड

नगरपालिका द्वारा शहर के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर कचरा न फैलाने के साथ अन्य के लिए चेतावनी बोर्ड खड़े किए थे। उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर ५०० रुपए का जुर्माना वसूले जाने के निर्देश दिए गए थे और दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन उन्हीं स्थानों पर कचरा फैलाया जा रहा है।

टीकमगढ़Dec 11, 2023 / 07:29 pm

akhilesh lodhi

Fine will be imposed for spreading garbage and filth at other places

Fine will be imposed for spreading garbage and filth at other places


टीकमगढ़. नगरपालिका द्वारा शहर के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर कचरा न फैलाने के साथ अन्य के लिए चेतावनी बोर्ड खड़े किए थे। उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर ५०० रुपए का जुर्माना वसूले जाने के निर्देश दिए गए थे और दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन उन्हीं स्थानों पर कचरा फैलाया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके कारण यह बोर्ड शो परस नजर आ रहे है।
शहर के ढोंगा रोड, बानपुर रोड, सागर रोड, छतरपुर रोड, बंडा नाला, पुरानी टेहरी पुल, बारकोट के साथ अन्य स्थानों पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लोहे के बोर्ड लगाए गए थे। उन बोर्डो पर चेतावनी लिखा गया था। नीचे लिखा था कि इस स्थान पर शौच करना और कचरा फैलाना शख्त मना है। इसके साथ ही लिखा था कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबधित व्यक्ति से ५०० रुपए जर्माना वसूला जाएगा। उसमें यह भी लिखा था कि दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण शहर की सभी सडक़ों पर कचरों के ढेर लगे हुए है।
यह है नियम
भारतीयदंड संहिता आईपीसी की धारा 268 पब्लिक न्यूसेंस को लेकर प्रावधान रखे गए हैं। इसके तहत कोई ऐसा कार्य जिससे लोगों को तकलीफ हो, जैसे धुआं फैलाना या ध्वनि प्रदूषण करना। धारा 269 में ऐसा काम जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो, छह महीने की सजा का प्रावधान है। धारा 270 में संक्रामक रोग फैलाने जैस काम पर दो साल की सजा का प्रावधान है। धारा 277 के तहत जल स्त्रोत या जलाशय में कचरा डालने गंदा करने पर तीन महीने की सजा या 500 जुर्माने का प्रावधान है। धारा 278 में वायुमंडल अस्वास्थ्य करने पर 500 रुपए जुर्माना, धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ को लेकर लापरवाही पर छह महीने की सजा, धारा 288 बेतरतीब निर्माण करना या निर्माण के दौरान सडक़ पर मटेरियल फैलाना, जिसकी वजह से सडक से आने जाने वालों को परेशानी हो तो इस मामले में छह महीने की सजा का प्रावधान है। धारा 289 किसी जीव जंतु से परेशानी होने पर छह महीने की सजा का प्रावधान है।

इस स्थानों पर फैली गंदगी, अधिकारियों की बजह से फैल रही गंदगी
ढोंगा मैदान मुख्य द्वार के पास नपा द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। इसी बोर्ड के नीचे गंदगी और कचरा फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब बोर्ड लगाया गया था तब गंदगी होना बंद हो गई थी। नपा द्वारा मामले में ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हीं चेतावनी बोर्ड के पास और नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
इनका कहना
अधिकारी ने सहायक स्वच्छता अधिकारी राकेश करोसिया को बनाया है। वह हमारे नर्देश पर काम कर रहे है। हमारे पास राजस्व का प्रभार है। यह मामले को दिखवाने के लिए आदेश दिए जाएगे। सफाई व्यवस्था की जाएगी।
दिलीप कुमार पाठक, प्रभारी स्वच्छता अधिकारी नगरपालिका टीकमगढ़।

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