निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं और गबन के संदेह पर कीर्ति शर्मा राशन डीलर को सस्पेंड कर दिया और दूसरे डीलर को गेहूं बांटने के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रवर्तन निरीक्षक ने सस्पेंड राशन डीलर को दी गई पोश मशीन से ऑन लाइन ट्रान्जेक्शन की गहनता से जांच की गई। जांच में माह सिंतबर 2016 से फ रवरी 2020 तक पोश मशीन द्वारा ऑन लाइन ट्रान्जेक्शन की सभी सूचनाएं निकलवाई गई।
सूचनाओं का सत्यापन करने पर गेहूं की मात्रा शून्य पाई गई। प्रवर्तन निरीक्षक शर्मा ने बताया कि करीब 4 वर्ष में राशन डीलर रामवतार सैनी द्धारा करीब 409 क्विंटल गेहूं का गबन करना पाया गया, जिसकी अनुमानित लागत करीब 11 लाख रुपए है तथा यह करीब 2000 राशन धारकों को वितरित किया जाना था। उन्होंने यह भी बताया कि राशन डीलर जांच पूरी होने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया दिया है और अब राशन डीलर से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब गेहूं की रिकवरी की जाएगी। थानाधिकारी नरेंद्र मीणा ने बताया कि वार्ड नंबर 7 के राशन डीलर रामवतार सैनी के विरुद्ध 409 क्विंटल गेहूं के गबन करने आरोप में प्रवर्तन निरीक्षक कीर्ति शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु पदार्थ वितरण विनिमय के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।