scriptओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत | Complaint about cutting of colony on Okaf land | Patrika News
टोंक

ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत

टोंक शहर के लोगों ने मस्जिद के नाम ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत जिला कलक्टर से की है। इसमें हुमायूं खान, आसिफ, नजीर, बशीर आदि ने बताया कि 11 बीघा 15 बिस्वा जमीन मस्जिद रहमू ओकाफ के नाम दर्ज है।

टोंकJan 31, 2024 / 08:58 pm

jalaluddin khan

ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत

ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत

ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत
टोंक शहर के लोगों ने मस्जिद के नाम ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत जिला कलक्टर से की है। इसमें हुमायूं खान, आसिफ, नजीर, बशीर आदि ने बताया कि 11 बीघा 15 बिस्वा जमीन मस्जिद रहमू ओकाफ के नाम दर्ज है।
उक्त जमीन को कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज से अपने नाम करा ली। अब उक्त जमीन पर कॉलोनी काटने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में उन्होंने उक्त जमीन की 90-ए की कार्रवाई रोकने और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
उन्होंने ज्ञापन में बताया कि खात संख्या 665 में आराजी खसरा नम्बर 5624/5078 में रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, जो पूर्व में मस्जिद रहमू ओकाफ टोंक की खातेदारी में थी। आराजी खसरा गिरदावरी सम्वत: 2020-2021 से भी सिद्ध है।
उक्त भूमि को असामाजिक तत्वों की ओर से साजिश कर अपने परिवार के नाम लगवा ली। उक्त भूमि का विधि विपरित जाकर विक्रय कर दिया है। अब मस्जिद व वक्फ की भूमि की सरकार से 90-ए कराकर कॉलोनी का निर्माण कर आवासीय व व्यवसायिक भू खण्ड विकय करने पर आमादा हो रहे हैं।

जबकि कानूनी रूप से मस्जिद मन्दिर व वक्फ की खातेदारी की भूमि अन्य किसी व्यक्ति के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से तथा उच्च न्यायालय द्वारा सरकूलर भी जारी किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में वक्फ ट्रिब्यूनल जयपुर तथा उच्च न्यायालय जयपुर में कार्रवाई की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर 5624/5078 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि मस्जिद रहमू ओकाफ की किस्म परिवर्तित नहीं की जाकर उसे 90-ए नहीं किया जाए।
https://www.dailymotion.com/embed/video/x8ryc8k

Hindi News/ Tonk / ओकाफ की जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत

ट्रेंडिंग वीडियो