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टोंक

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दरें तय, अधिक राशि वसूलने पर होगी कार्रवाई

एचएसआरपी के आ जाने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकडऩा और चालान करना आसान हो गया है। इससे यातायात नियमों की भी पालना हो जाएगी।वहीं वाहन मालिकों को वाहन चोरी की समस्या से भी कुछ हद तक राहत मिल सकेगी।
 

टोंकJan 20, 2024 / 11:16 am

pawan sharma

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एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान कट सकता है। इसके लिए परिवहन आयुक्त ने परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। टोंक जिले में ऐसे करीब 1 लाख से अधिक वाहन हैं। जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इन वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, टैक्टर, ऑटो आदि शामिल हैं। वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
वाहन को ट्रेक करना आसान, चोरी की गुंजाइश कम

जिला परिवहन विभाग का कहना है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद कार की चोरी के मामले कम हुए हैं, क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती हैं और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके ङ्क्षहज को काटना पड़ता है।
पुराने वाहनों पर इस तरह लगेगी नंबर प्लेट

१- वाहन मालिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
२- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे।
३- प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे।
४- ऑनलाइन फीस जमा कर बुंङ्क्षकग कन्फर्म हो जाएगी।
– निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे

1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाए जाने की समय सीमा निम्नानुसार तय की गई है…
१- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है -29 फरवरी 2024
२- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है -31 मार्च 2024
३- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है -30 अप्रैल 2024
४- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है -31 मई 2024

ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है -30 जून 2024 तक समय निर्धारित किया गया है।
विभाग की और से प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता एवं उनकी और से अधिकृत डीलर की ओर से तीसरे पंजीयन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाए जाने की अधिकतम दर मय समस्त प्रभार (जीएसटी/फिटमेंट चार्ज/ कनवेन्स चार्ज) निम्नानुसार निर्धारित की गई है।
दुपहिया वाहन 425.00, तिपहिया वाहन 470.00, चौपहिया वाहन (स्डट) 695.00, मध्यम व भारी मोटर यान 730.00 , टैक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन राशि- 495.00 रुपए की देय होगी।

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