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टोंक

लापरवाही:क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में कारागृह में कबाड़ भरा

वन विभाग में लापरवाही का आलम इस कदर छाया हुआ हैं कि आरोपियों के रखने वाले कारागृह में कबाड़ का सामान पड़ा हुआ हैं। ऐसे में घायल पक्षियों को रखने के पिंजरे में आरोपियों का रखा जाता हैं।

टोंकMar 28, 2020 / 09:23 am

MOHAN LAL KUMAWAT

Forest department

क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में बना कारागृह जिसमें कबाड़ भरा हुआ हैं।

पीपलू(रा.क.).वन विभाग में लापरवाही का आलम इस कदर छाया हुआ हैं कि आरोपियों के रखने वाले कारागृह में कबाड़ का सामान पड़ा हुआ हैं। ऐसे में घायल पक्षियों को रखने के पिंजरे में आरोपियों का रखा जाता हैं। इस लापरवाही का खामियाजा भी भुगतना पड़ा।
मामला यह हैं कि उपखंड क्षेत्र के सिसोला गांव में 10 नर और मादा मोरों का शिकार किए जाने वाले मामले के आरोपी को सोहेला वन नाका टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी को कारागृह में रखने की बजाए मोर को रखने वाले पिंजरे में कैद किया हुआ था।
ऐसे में वह 23 मार्च सोमवार रात्रि के समय में पिंजरे को काटते हुए फरार हो गया। जबकि वन कर्मियों को आरोपी की निगरानी के लिए लगाया हुआ था, लेकिन वन कर्मियों की लापरवाही से मोर का शिकारी फरार हो गया।
खास बात यह हैं कि यह कारागृह क्षेत्रीय वन अधिकारी टोंक के कार्यालय के समीप हैं। साथ ही पिंजरा ठीक वन रेंजर के कार्यालय और उनके घर के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है।
लाम्बाहरिसिंह. लॉक डाउन की पालना नहीं करने पर पुलिस ने गश्त के दौरान शुक्रवार को बागड़ी गांव में बंद पड़ी दुकान के बाहर चाय बेचने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार कर सामान जब्त कर लिया गया।
थाना प्रभारी छीतर सिंह ने बताया कि बागड़ी गांव में बंद पड़ी दुकान के बाहर बागड़ी निवासी जीतराम चाय बनाकर पांच-छह जनों को बेच रहा था। मौके पर मिले गैस सिलेण्डर, चुल्हा, भगोना जब्त कर आरोपित जीतराम को गिरफ्तार किया गया।
निवाई पत्रिका. सरकारी और उच्चाधिकारियों के आदेश की पालना नहीं करने पर उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा ने शुक्रवार को रेंजर दिनेश कुमार को 17 सीसीए का नोटिस देकर उच्चाधिकारियों को के लिए लिखित सूचना भेजी है।
उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा ने बताया कि वन विभाग की सरकारी गाड़ी और चालक को उपखंड कार्यालय पर भेजने के लिए लिखित, मौखिक और दूरभाष पर रेंजर दिनेश कुमार को सूचना दी थी, लेकिन रेंजर ने आदेश की अवहेलना करते हुए सरकारी गाड़ी और चालक को भेजने से मना कर दिया, जिस पर उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। वहीं उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर 17 के तहत नोटिस जारी किया गया।

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