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टोंक

कोर्ट से अधिकारियों को भेजे नोटिस, विस्थापितों की जमीन अन्य को कर दी आवंटित

बीसलपुर बांध क्षेत्र के विस्थापितों के लिए आवंटित की गई जमीन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिन विस्थापितों को जमीन आवंटित हुई उन्हें बीसलपुर बांध परियोजना के अभियंताओं ने दूसरे के नाम आवंटित कर दी।

टोंकFeb 12, 2020 / 12:27 pm

pawan sharma

कोर्ट से अधिकारियों को भेजे नोटिस, विस्थापितों की जमीन अन्य को कर दी आवंटित

कोर्ट से अधिकारियों को भेजे नोटिस, विस्थापितों की जमीन अन्य को कर दी आवंटित

टोंक. बीसलपुर बांध क्षेत्र के विस्थापितों के लिए आवंटित की गई जमीन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिन विस्थापितों को जमीन आवंटित हुई उन्हें बीसलपुर बांध परियोजना के अभियंताओं ने दूसरे के नाम आवंटित कर दी। जबकि उक्त जमीन उन्हें ही आवंटित करनी थी, जिसे सरकार ने किया था।
इस पर पीडि़त विस्थापितों ने कोर्ट के जरिए भूमि आवंटन में अनियमितता के मामले में वकील के जरिए राज्य के मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, टोंक अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास और भूमि अवाप्ति अधिकारी) बीसलपुर परियोजना देवली तथा तहसीलदार मालपुरा को नोटिस भेजा है।
पीडि़त किसानों के वकील लक्ष्मीकांत शर्मा ने अधिकारियों को भेजे गए विधिक नोटिस में बताया कि कि भोजाराम धोबी, रामकिशन रैगर तथा बरदी अजमेर जिले के सावर क्षेत्र के निवासी है। उनकी जमीन बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण अवाप्त कर ली गई।
राज्य सरकार की ओर से उन्हें मालपुरा क्षेत्र के राजपुरा में खसरा नंबर 1591, 1592, 1422, 1423, 1425, 1427, 1418 तथा 1428 में आवंटित की गई। ये भूमि बीसलपुर डूब क्षेत्र के पीडि़त किसानों के लिए आरक्षित थी। इन पीडि़त किसानों ने करीब दो साल पूर्व इस क्षेत्र की भूमि आवंटन के लिए सहमति अतिरिक्त कलक्टर पुनर्वास देवली को दे दी, लेकिन फिर भी अतिरिक्त कलक्टर पुनर्वास ने गत सप्ताह बगैर प्राथमिकता के इस बैशकीमती जमीन को राजपुरा पंचायत में अन्य को इस आरक्षित खसरों आवंटित कर दी।
इस पर पीडि़त किसानों ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, एसीबी के डीजी, टोंक जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भेज कर मामले में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाने तथा गत सप्ताह मिलीभगत कर किए गए सभी आवंटन रदद् करने की मांग की है।
वहीं पीडि़तों ने इस मामले में अपने वकील के माध्यम से विधिक नोटिस भेजकर कर इन आवंटनों को निरस्त करने की बात कही है। सात दिवस में अतिरिक्त कलक्टर पुनर्वास की ओर से आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो पीडि़त किसान राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।
विचाराधीन है मामला
विस्थापितों की जमीन आवंटन का मामला विचाराधीन है। जो आरोप वे लगा रहे हैं गलत है।
– करतार सिंह, अतिरिक्त कलक्टर पुनर्वास और भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली

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