निवाई . पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी हरिताभ आदित्य की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम के लिए बैठक हुई। इसमें उन्होंने कहा कि बाल विवाह अभिषाप होने के साथ कानूनी अपराध है। इसमें सहयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी होता है।
टोंक•Apr 21, 2017 / 07:32 pm•
pawan sharma
निवाई पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में चर्चा करते अधिकारी।
Hindi News/ Tonk / #TotalNoToChildMarriage* बाल विवाह हुआ तो क्षेत्र के सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ होगी कार्रवाई