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300 शब्दों का निबंध, ट्रैफिक नियम पढ़ने की शर्त… लग्जरी कार से 2 की जान लेने वाला छूटा, एक्शन में आई सरकार

Vedant Agarwal : गृहमंत्री के आदेश के बाद पुणे पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

May 21, 2024

Pune Porsche Accident Victim

Pune Porsche Car Accident : पुणे में रविवार तड़के लग्जरी कार ‘पोर्शे’ (Porsche) से हुए भीषण हादसे में अनीस अहुदिया (24) और अश्विनी कोस्टा (24) की मौत हो गई। दोनों पेशे से इंजिनियर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। हादसे के समय कथित तौर पर शराब के नशे में ‘पोर्शे’ कार शहर के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा चला रहा था। जबकि पीड़ित दोपहिया वाहन से दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार युवती अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक अनीस की मौत इलाज के दौरान हो गई।

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पुणे के कल्याणीनगर इलाके में रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 वर्षीय वेदांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया। लेकिन नाबालिग होने के चलते वेदांत 15 घंटे में छूट गया। इससे देशभर में गुस्से की लहर दौड़ गई। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। जिसके चलते मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने पुणे पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

मामले में 7 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्रवाई के आदेश के बाद पुणे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता और रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया। नाबालिग को शराब परोसने वाले पब-बार के मलिक और मैनेजर समेत अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस बार में नाबालिग लड़के ने शराब पी थी उसे भी सील कर दिया गया। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गयी है।

इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुणे की विशेष अदालत ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग आरोपी के पिता से पुणे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ आईपीसी की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुणे पुलिस ने उसके खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है।

इन शर्तों पर मिली बेल

पुलिस ने रविवार को आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे जमानत मिल गई। बोर्ड ने उसे आरटीओ जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, ‘‘सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।’’

आरोपी को 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, एक्सीडेंट पर निबंध लिखना होगा, शराब छोड़ने में मदद के लिए संबंधित डॉक्टर से इलाज कराना होगा, इसके अलावा मनोचिकित्सीय परामर्श लेने का भी निर्देश दिया गया है।

फडणवीस ने बुलाई बैठक

किशोर बोर्ड के इस फैसले पर खुद फडणवीस ने हैरानी जताई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। इसके खिलाफ जिला अदालत में अपील की गई है।

इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस ने पुणे सीपी कार्यालय में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, “पुणे की घटना परेशान करने वाली है। मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अब तक क्या हुआ है और क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका जायजा लिया है..." उन्होंने नाबालिग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।