कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास, सविना थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 14 के सी-ब्लॉक तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड़ स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास, सविना थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 14 के सी-ब्लॉक तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड़ स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लगाई है।