वर्ष 2019 के लिए प्रस्तावित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में रेल यात्रा में 2 नये सर्किट जोड़े गए है। श्रीगोवर्धन-नंदगांव-बरसाना-मथुरा-वृंदावन सर्किट एवं अजमेर (अजमेर शरीफ), दिल्ली (शेख निजामुदद्ीन औलिया की दरगाह) एवं फतेहपुर सीकरी आगरा (शेेख सलीम चिश्ती की दरगाह) सर्किट को इस वर्ष योजना में शामिल किया गया है।
योजना के तहत रेल से जाने वाले 65 वर्ष या इससे अधिक के नागरिक भी अब अपने साथ सहायक ले जा सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व 70 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के यात्रियों को ही सहायक ले जाने की अनुमति थी। मुख्य यात्री के साथ रेल यात्रा में जाने वाले पुरुष सहायक की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से 50 वर्ष तक रखी गई है। साथ ही सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं थे।
पत्रकारों के लिए 5-5 प्रतिशत सीटें आरक्षित
तीर्थ यात्रा योजना में हवाई एवं रेल मार्ग पर 5-5 प्रतिशत सीटें पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई है। योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पत्रकार ले सकेंगे।
योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का होना जरूरी है। आवेदक आयकर दाता न हो और न ही आवेदक ने योजना का पूर्व में लाभ उठाया हो। आवेदक यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित न हो। ऐसे आवेदक जिन्होंने गत वर्षो में इस योजना के लिए आवेदन तो किया है किन्तु उनका नंबर उक्त योजना में यात्रा के लिए चयन नहीं हुआ है वे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
रेल यात्रा के लिए आवेदन करने वाला अपने साथ जीवनसाथी अथवा सहायक में से एक को ले जाने के लिए अनुमत होगा लेकिन आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में उसका नाम बताना होगा।