scriptनशीली गोलियों के कारोबार में लिप्‍त इस आरोपी को बेटी की सगाई के लिए नहीं मिली जमानत, धरे रह गए अरमान.. | Udaipur Court Rejects Interim Bail Of Accsued In Mandrax Case | Patrika News
उदयपुर

नशीली गोलियों के कारोबार में लिप्‍त इस आरोपी को बेटी की सगाई के लिए नहीं मिली जमानत, धरे रह गए अरमान..

पुत्री की सगाई में मांगी अंतरिम जमानत, खारिज

उदयपुरJun 14, 2019 / 03:07 pm

madhulika singh

ancrochment complaint

Court decision

उदयपुर. तीन हजार करोड़ रुपए की नशीली गोलियों के कारोबार में लिप्त आरोपी मुंबई के आरोपी परमेश्वर व्यास की ओर से पेश अंतरिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया।

मुंबई निवासी परमेश्वर पुत्र दाउलाल व्यास की ओर से पेश याचिका में अधिवक्ता ने आरोपी की पुत्री के सगाई दस्तूर होने से उसकी उपस्थिति जरूरी बताते हुए 17 जून से 1 जुलाई तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी। जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रवीन्द्र कुमार माहेश्वरी ने मामले की गंभीरता के आधार पर आरोपी जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि डीआरआई ने गत 28 अक्टूबर 2016 को कलड़वास स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 23320 किलोग्राम मैथाक्लूलान टेबलेट बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले में गुंजन, उसके पिता सुभाष, चाचा निर्मल दूदानी सहित आठ जनों को गिरफ्तार किया था।
उदयपुर. अफीम तस्करी के आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
घंटाघर थाना पुलिस ने 17 नवम्बर 2011 को शाम 7.15 बजे नाकबंदी के दौरान देलवाड़ा हाल जेठियों की बाड़ी टीचर कॉलोनी अम्बामाता निवासी राहुल उर्फ खुशाल पुत्र पुष्करदास वैष्णव को पकड़ते हुए तलाशी ली। स्कूटी की डिक्की में 170 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस में मामला दर्ज किया। चालान पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक राजेन्द्रसिंह ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को धारा 8/18 में दो साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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