दस बजे बाद आतिशबाजी गलत
रात दस बजे बाद उच्चतम न्यायालय ने भी आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है। ऐसे में मध्यरात्रि में आतिशबाजी कानूनन गलत है। हमने प्रशासन से सूरजपोल, घंटाघर, अम्बामाता आदि थाना क्षेत्र में आने वाली होटलों, वाटिकाओं पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है।
रात दस बजे बाद उच्चतम न्यायालय ने भी आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है। ऐसे में मध्यरात्रि में आतिशबाजी कानूनन गलत है। हमने प्रशासन से सूरजपोल, घंटाघर, अम्बामाता आदि थाना क्षेत्र में आने वाली होटलों, वाटिकाओं पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है।
– तेजशंकर पालीवाल, सदस्य, झील विकास प्राधिकरण हमारे पास ज्ञापन आया है। इसे संबंधित थानाधिकारियों को भिजवा कर अनुपालना करने को कहा गया है। – संजय वासु, एडीएम (सिटी) उदयपुर